Pan Aadhaar Link: आधार से लिंक न होने पर 1 अप्रैल से निष्क्रिय होगा पैन कार्ड, यहां जानिए पूरा प्रोसेस

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Pan Aadhaar Link: यदि आप का शुमार भी उन लोगों में है जिन्होंने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है, तो आपको इस खबर को बड़े ही ध्यान से पढना चाहिए। क्योंकि पान कार्ड को फौरी तौर पर आधार से लिंक कर लेना चाहिए। दरअसल, इसी महिने कि आखिर तारीख यानी कि 31 मार्च, 2022 तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराने के संजोगो में आपको इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक 1000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234H के तहत, यदि कोई व्यक्ति पैन और आधार को लिंक नहीं करता है, तो उसे एक हजार रुपये का जुर्माना बतौर लेट फीस के देना पडेगा। याद रहे कि पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 धोषित की गई है। धारा 234H को फाइनेंस एक्ट 2021 द्वारा पेश किया गया था और यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू हो चुका है। आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अंतर्गत भी, पैन और आधार नंबर को लिंक करना जरूरी हो चुका है।

चुकाना पडेगा 1000 रुपये जुर्माना

Pan Aadhaar Link लोगों इस बात को हल्के में ले रहें किंतु, इस सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब देते हुए कहा है कि , “फाइनेंस एक्ट 2021 के अंतर्गत, पैन वह आधार लिंकिंग से संबंधित इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अब एक नई धारा 234H भी जुड़ी चुकी है। इस सेक्शन में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सेक्शन 139AA के सब-सेक्शन (2) के अंतर्गत अपने आधार की सूचना देने की आवश्यकता है और वह तय की गई तारीख या उससे पहले ऐसा करने में असफल होता है, तो उसे जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा ।

”आगे उन्होंने बताया कि इसके लिए अंतिम तिथि 1 मार्च, 2022 निर्धारित की गई है। वैसे कई बार सरकार ने इससे पहले भी पैन कार्ड और आधार लिकिंग की आखिरी तारीख बढ़ाई थी। हालांकि, अब नियत तारीख को बढ़ाना मुमकिन नहीं होता है।

नहीं होगे आपके वित्तीय काम


यदि आपने 31 मार्च तक पैन और आधार लिंक नहीं किया तो आपके वित्तीय काम भी रुक सकते हैं। इनकमटैक्स रिटर्न दाखिल करने समेत कई अन्य जरूरी काम में भी पैन कार्ड जरूरी होता है। वैसे पैन को आधार लिंक करना मुश्किल काम नहीं है। आप ऑनलाइन भी बड़ी ही आसानी से घर से भी कर सकते है। हमने यहां पर पैन को आधार से लिंक करने का तरीका बताया है, आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से पैन वह आधार लिंक कर पाएंगे।

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पैन को आधार से लिंक करें

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Pan Aadhaar Link सबसे पहले आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर लाॅगिन करना होगा ( यदि पहले से नहीं किया है तो उस पर रजिस्टर कर लिजिए)
आपका पैन ही यूजर आईडी होगी ।
Pan Aadhaar Link यहां आप अपनी यूजर आईडी, जन्म तारीख और पासवर्ड और टाइप लॉग इन कर सकते हैं।
इतना करने के बाद, एक पॉप अप विंडो ऑप्शन होगी, यह आपके पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए होगी।
यहां पर अगर पॉप अप विंडो नहीं खुलती हैं तो आप मेनू बार में जाकर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ के ऑप्शन पर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक किजिए।
वहां पर आपके पैन के मुताबिक, नाम, जन्म तिथि और लिंग आदि का उल्लेख होगा।

यहां पर अपने आधारव पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई कर लिजिए।
अगर आपके सभी डिटेल्स यहां मैच हो जाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज किजिए और “Link Now” बटन पर क्लिक किजिए।
इसके बाद, आपको एक पॉप-अप मैसेज भी आएगा कि आपका पैन आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है।

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