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Ration Card: क्या आपको भी नही मिला फ्री राशन, करें ऑनलाइन शिकायत, घर पहुंच जाएगा गेहूं और चावल

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Ration Card: Free Ration नहीं मिलने पर आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको ई-मेल करना होता है या ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है।

Ration Card

कोरोना काल के बाद केंद्र सरकार ने लोगों को फ्री राशन देना शुरू कर दिया था। केंद्र सरकार की ओर से इसे पीएम गरीब कल्याण योजना का नाम दिया गया था। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य होता है। साथ ही आप आधार कार्ड से भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपको कुछ राशन नहीं मिलता है तो आप आसानी से इसकी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं-

कैसे दर्ज करते हैं शिकायत

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अक्सर देखने को मिल जाता है कि राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के बावजूद कई लोगों को कई महीनों तक राशन कार्ड प्राप्त नही हो पाता है। ऐसे में वह इसकी शिकायत भी आसानी से सरकार से कर सकते है| आज देश के भीतर कई ऐसे नागरिक मौजूद हैं जो कम राशन मिलने से परेशान हैं वे निचे दी गई हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या से जुड़ी हुई शिकायत दर्ज कर सकते हैं|केंद्र सरकार की तरफ से दिया हुआ फ्री राशन नहीं मिलने की स्थिति में आप ऑनलाइन शिकायत वेबसाइट और ई-मेल के ज़रिए भी कर सकते हैं।

साथ ही शिकायत करने के लिए सरकार की तरफ से  हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। आप इन जगहों पर जाकर आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। E-Mail से शिकायत करने के लिए आपको अपनी शिकायत लिख कर सरकार के द्वारा दी गयी मेल आईडी पर सेन्ड करनी होगी। इसमें आपको अपने राशन कार्ड नंबर के साथ-साथ राशन डिपो का भी नाम दर्ज करना होगा। दोनों ही जानकारी पहचान के लिए भेजी जाती हैं।

E-Mail के द्वारा भी कर सकते हैं शिकायत

E-Mail के द्वारा शिकायत करने के लिए आपको cfood@nic.in पर मेल ड्रॉप करना होगा। आपको बताते चले कि ये मेल सिर्फ दिल्ली के राशन कार्ड होल्डर ही कर सकते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए ही इस पर शिकायत दर्ज कराई बजा सकती है। साथ ही राशन की ऑफिशियल वेबसाइट (http://fs.delhigovt.nic.in) पर भी आप अपनी शिकायत लिखवा सकती है।

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उपलब्ध कराए गए Toll-Free Number पर भी कर सकते हैं शिकायत

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खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकतें हैं।और उस राशन डीलर यानी की कोटेदार की शिकायत कर सकते हैं जो आपको तय कोटे का राशन आपको मुहैया नहीं कर रहा है|

दिल्ली सरकार की तरफ से इसको लेकर टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया बजाता है। टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करने के लिए आपको (1800110841) पर एक फोन करना होगा। साथ ही ऑफिस एड्रेस पर जाकर भी आप अपनी शिकायत के बारे में अधिकारी से बात कर सकती है। आपको बता दें, कि राशन ब्लैक करने की शिकायत भी इन्हीं टोल फ्री नंबरों पर हो सकती है। दिल्ली सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट से ऑफिस एड्रेस का पता भी हासिल किया जा सकता है।

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