सीबीआई न्यायालय में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह के खिलाफ चार अलग-अलग मामलों की सुनवाई चल रही थी। इनमें से साध्वी यौन शोषण के दो केस, रणजीत सिंह हत्याकांड और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड का मामला शामिल है। जिसमें उसे सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा एक साधुओं को नपुंसक बनाने का भी मामला है। जिसमें से अभी फैसला आना बाकी है। सोमवार को न्यायालय ने रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले साध्वी यौन शोषण के दो विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हुए 10-10 साल की सजा न्यायालय की ओर से उसे सुनाई जा चुकी है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड के मामले में गुरमीत सिंह को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। जबकि अब रणजीत सिंह हत्याकांड के मामले में भी उम्र कैद की सजा के साथ ही साथ 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह चारों मामले सीबीआई की कोर्ट में विचाराधीन थे तथा उनमें फैसला आया है।
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सीबीआई की विशेष अभियोजक एसपीएस वर्मा ने बताया कि ‘5 दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।’ 10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह की हरियाणा के कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक अज्ञात पत्र प्रकाशित करने में उनकी संदिग्ध भूमिका के चलते हत्या कर दी गई थी। इस पत्र में यह बताया गया था कि डेरा प्रमुख के डेरा मुख्यालय में किस प्रकार से महिलाओं का यौन शोषण करता है। सीबीआई के आरोपपत्र के मुताबिक डेरा प्रमुख का मानना था कि इस अज्ञात पत्र को प्रकाशित करने के पीछे रंजीत सिंह का हाथ था। तथा उसने उनकी हत्या की साजिश रची। सन् 2017 में गुरमीत सिंह दो अनुयायियों के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। हत्या मामले में एक और आरोपी कि एक साल पहले ही मौत हो गई थी।
बीते दिनों कोर्ट से डेरा प्रमुख ने नरमी बरते जाने का आग्रह किया था। तथा अपना लिखित बयान भी भेजा था। जिसमें उन्होंने डेरा के रक्तदान शिविर, पौधारोपण अभियान, नेत्र जांच शिविर तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अलग-अलग स्थानों पर की गई मदद जैसे सामाजिक कार्यों का जिक्र किया था। डेरा प्रमुख ने रक्तचाप, किडनी की बीमारियों सहित अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का विवरण दिया था। चूंकि सीबीआई ने किसी तरह की नरमी बरते जाने का विरोध भी किया तथा उच्चतम न्यायालय के कुछ फैसलों का भी हवाला दिया तथा उसी आधार पर और अधिक सजा दिए जाने की मांग की थी।
डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को सभी को दोषी ठहराया था। अन्य दोषी कृष्ण लाल, अवतार सिंह, सबदिल और जसबीर सिंह हैं। दोषियों के सबसे पहले बयान दर्ज किए गए थे।