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Yogi Adityanath: अब मृतक आश्रित कोटे में इन्हें नहीं मिलेगी नौकरी, योगी सरकार ने जारी किया आदेश

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Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मृतक आश्रित कोटे में दी जाने वाली नौकरियों को लेकर एक नया आदेश जारी किया है । योगी सरकार द्वारा पुराने नियमों में बदलाव करते हुए अब मृतक आश्रित कोटे में मिलने वाली नौकरी के लिए नया कानून बनाया है । बता दें कि Yogi Adityanath सरकार ने नियम पारित करते हुए घोषणा की है कि अगर माता-पिता में से कोई सरकारी नौकरी में है तो पात्र को मृतक आश्रित में अनुकम्पा के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी ।

जहां अब तक पुराने नियमों के अनुसार माता पिता के सरकारी नौकरी में होने पर भी आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रित कोटे में नौकरी मिल जाती थी लेकिन अब योगी सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव करते हुए नया नियम जारी किया है ।

माता पिता में से कोई एक सरकारी नौकरी में तो नही मिलेगी जॉब

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Yogi Adityanath सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव करते हुए ये नया नियम जारी किया है । भारी अनियमितताओं और शिकायतों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक आश्रित कोटे के पुराने नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है । अब नए नियमों के अनुसार यदि माता पिता में दोनो सरकारी नौकरी में हैं और इनमें से किसी एक की म्रत्यु हो जाती है तो उसके बेटे या बेटी को मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नौकरी नहीं मिलेगी ।

जबकि इससे पहले जो नियम था उसमें माता पिता में से कोई भी सरकारी नौकरी कर रहा है उसके बावजूद किसी एक की म्रत्यु पर वारिस को मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी मिल जाती थी ।

यूपी सरकार ने किया पुराने नियमों में बदलाव

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उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने अब स्पष्ट कर दिया है कि घर मे माता या पिता में से एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसकी संतान मृतक आश्रित कोटे के लिए अपात्र होगा । यही नहीं अब नया नियम लागू करते हुए यूपी सरकार ने कहा है कि अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रित कोटे में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले को शपथपत्र भरकर देना होगा कि उसके अभिभावक इस वक्त सरकारी नौकरी में नहीं हैं । बता दें कि कार्मिक विभाग ने इस सम्बंध में सोमवार को स्पष्टीकरण जारी कर दिया है जिसके अंतर्गत आदेश को सभी विभागाध्यक्षों को भेज दिया गया है ।

विभागाध्यक्षों को जारी आदेश में कहा गया है कि इस सम्बंध में जनवरी 1999 को स्पष्ट नीति जारी की जा चुकी है । यूपी सरकार के मुताबिक जनवरी 1999 के नियम के मुताबिक माता पिता में से दोनो सरकारी नौकरी पर हैं और किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो अनुकम्पा के आधार पर वारिस मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने के योग्य नहीं होगा ।

अनियमितताओं की मिल रही थीं शिकायतें

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बता दें कि यूपी सरकार के कार्मिक विभाग के अंतर्गत आने वाली मृतक आश्रित कोटे की नौकरियों में विभाग को भारी अनियमितताएं मिल रही थीं । भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए अब अनुकम्पा में मिलने वाली मृतक आश्रित कोटे के नियमों में बदलाव कर दिया है । सरकार ने सारे सम्बंधित विभागों को शासनादेश जारी कर दिया है । यूपी सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद अब मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत सिर्फ उन्ही लोगों को नौकरी मिलेगी जिनके माता या पिता सरकारी नौकरी में नहीं होंगे ।

यही नहीं सरकार ने जारी शासनादेश में यह भी कहा है कि इस कोटे में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को एक शपथपत्र भी भरकर देना होगा कि उसके अभिभावक सरकारी नौकरी में नहीं हैं ।

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