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Widow Loan Scheme: अब विधवा महिलाएं भी कर पाएंगी ख़ुद का व्यवसाय, सरकार दे रही तीन लाख रुपये तक का लोन, जाने आवेदन की प्रक्रिया

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Widow Loan Scheme

Widow Loan Scheme: इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक महिलाओं की सालाना आमदनी 3 लाख रुपए तक और उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार काम कर रही है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की कई महिलाएं सरकार की ओर से जारी की गई योजनाओं का लाभ ले रही है। इतना ही नहीं सरकार द्वारा दी जा रही इस लोन सहायता से कई महिलाएं दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया कर रही है। सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना के कारण अब विधवा महिलाएं भी अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर अपने परिवार का विकास कर पाएगी। सरकार उनको लोन उपलब्ध करने में मदद करेगी।

Widow Loan Scheme कम ब्याज के दरों पर उपलब्ध है

हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से प्रदेश की विधवा महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा 3 लाख तक का लोन आसान किस्तों में और कम ब्याज के दर पर दिया जा रहा है। इस योजना के पात्र सभी महिलाएं सरकार की इस कल्याणकारी योजना का फायदा उठाकर अपने और अपने परिवार के भविष्य को उज्जवल बना सकती है।

पात्रता शर्तें

Widow Loan Scheme

हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश की विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु और खुद का कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का लोन दिलवाने की योजना का आरंभ किया गया है।

उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और अपना कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का लोन मुहैया करवाने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार इच्छुक महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपए तक व उम्र सीमा 18 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है।।

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Widow Loan Scheme इन व्यवसाय के लिए दिया जाएगा लोन

उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि सिलाई कढ़ाई, बुटीक, कैरी बैग का निर्माण, रिक्शा, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स, मसाला अचार इकाइयां खाद्य प्रसंस्करण, इत्यादि तथा अन्य किसी भी व्यवसाय को स्थापित करने में महिलाएं सक्षम हो उन सभी कार्यों के लिए लोन दिया जाता है। उन्होंने बताया कि बैंक लोन के ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बतौर सब्सिडी के की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये और अवधि तीन वर्ष होगी। अजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार महिला विकास निगम के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं।

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