UP Vidhwa Pension Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश की विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए विधवा महिला पेंशन योजना चलाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली प्रदेश की महिलाएं ले सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 से 60 के बीच निर्धारित की गई है। जो महिलाएं इस आयु सीमा के बीच हैं वह सभी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। विधवा महिला पेंशन योजना के अनुसार हर महिला को ₹500 दिए जाने का प्रावधान है।
यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी महिलाएं जो विधवा है तो आप उन तक यह खबर पहुंचा कर उनकी सहायता कर सकते हैं। आज हम इस लेख में आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के संबंधित सभी जानकारी जैसे कि आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज आदि मुहैया कराने जा रहे हैं। इसलिए आप इस खबर को अंत तक जरूर ही पढ़ें।
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दरअसल, जो भी विधवा महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है उन्हें सरकार द्वारा वार्षिक ₹6000 की आर्थिक सहायता की जाएगी। यह राशि डायरेक्ट ही विधवा महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक विधवा आवेदिका उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी होना आवश्यक है। साथ ही इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 से कम और 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदिका और उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त स्रोतों से दों लाख रुपये प्रतिवर्ष से तक ही होनी चाहिए। जिन विधवा महिला या उनके परिवार की सालाना आमदनी दो लाख से अधिक हैं वह इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रहे कि आवेदिका राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ न ले रही हो। सरकार के नियमों के अनुसार इच्छुक विधवा आवेदिका कोई भी एक ही योजना/पेंशन का लाभ ले सकती हैं।
यदि आप यूपी सरकार द्वारा चलाई विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित चरणों का पालन करके बड़े ही आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पहले आप एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (sspy-up.gov.in) को ओपन करें। अगले चरण में निराश्रित महिला पेंशन >> आनलाइन आवेदन पर क्लिक करें। अब यहां आपको महिला कल्याण विभाग, पति की मृत्यु और निराश्रित महिला पेंशन के लिए आवेदन पत्र भरना होगा। उस बाद आपको जिले का नाम, निवासी, नाम, लिंग, श्रेणी, पति का नाम, पूरा एड्रेस, तहसील, फोन नंबर, आय का विवरण, बैंक डिटेल्स आदि बड़े ही ध्यान से लिखें।
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उस बाद दस्तावेज अपलोड करें जिसमें पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि / आयु प्रमाण पत्र आदि जानकारी भरना होगा। सभी डिटेल्स लिखने के बाद आखिर में Security कोड भर कर “Submit” बटन पर क्लिक कर दें। आपका आवेदन फार्म जमा हो जाएगा। आप इस फोर्म की फोटोकापी अपने पास भी ले लें।
विधवा आवेदिका का आधार कार्ड, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र , आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो