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UP Bhagya Lakshmi Yojana: उत्तर प्रदेश की भाग्यलक्ष्मी योजना क्या है, जानिए इसके बारे में, जिसमें बेटियों को सरकार देती है 50 हजार रुपए

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UP Bhagya Lakshmi Yojana

UP Bhagya Lakshmi Yojana: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बेटियों को सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की है। वहीं पर प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंगानुपात को रोकने के लिए भी सरकार ने “भाग्य लक्ष्मी योजना” चलाई है। इस योजना का मकसद प्रदेश की हर एक बेटी को सही पालन पोषण तथा उसे शिक्षा देना है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर माता पिता को आर्थिक मदद भी की जाती है। और तो और बेटी की पढ़ाई के दौरान भी सरकार मदद करती है।

जानिए योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

UP Bhagya Lakshmi Yojana



आपको बता दें कि बेटी के जन्म पर ही 50 हजार रुपए का बाॅन्ड मिलता है। यह बाॅन्ड 21 वर्ष में मैच्योर होकर दो लाख हो जाता है। हालांकि बेटी के पालन पोषण के लिए जन्म के समय ही मां को अलग से 5100 रुपए मिलते हैं। बच्ची जब कक्षा 6 में प्रवेश करती है तो 3000 की मदद मिलती है। वहीं पर कक्षा आठ में 5 हजार की मदद की जाती है। कक्षा दसवीं में 7000 की मदद की जाती है। तथा वहीं पर 12वीं में 8000 रुपए बेटी के खाते में जमा किए जाते हैं। इस प्रकार बेटी के पढ़ाई के दौरान सरकार कुल 23 हजार रुपए की मदद करती है।

UP Bhagya Lakshmi Yojana में इस योजना का पात्र कौन है?


आपको बता दें कि इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार की बेटियों को ही मिलेगा। जबकि परिवार की आय भी प्रतिवर्ष दो लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

UP Bhagya Lakshmi Yojana

कुछ शर्तें इस योजना का लाभ लेने के लिए


गौरतलब है कि लाभ उन बेटियों को ही मिलेगा जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ है। बेटी के जन्म के 1 महीने के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीयन करवाना अनिवार्य है। बेटी की शिक्षा सरकारी स्कूल में ही होनी चाहिए। हालांकि बेटी की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा।

UP Bhagya Lakshmi Yojana में आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट


आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, माता-पिता का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी है।

इस योजना के लिए कैसे करें अप्लाई


Bhagya Lakshmi Yojana में Registration के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा। Registration के लिए कोई फीस नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, बच्ची के जन्म का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर आप महिला कल्याण विभाग की website पर जाकर online registration कर सकते हैं। Child And Women Welfare (up.nic.in)

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Bhagya Lakshmi Yojana, ‘भाग्य लक्ष्मी योजना’



UP Bhagya Lakshmi Yojana इसके अंतर्गत देश के हर एक बालिका को इसका फायदा दिया जाएगा। अभी भी गरीब परिवार की ऐसी सोच की वजह से की लड़की के जन्म होने पर उसके ऊपर खर्च कौन करेगा उसके विवाह के लिए लाखों रुपए कहां से आएंगे। जिस सोच के बदौलत ही वो अपनी बेटी की हत्या भ्रूण में ही कर देते हैं। यह अपराध है लेकिन अभी भी ऐसा ही किया जा रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने भाग्यलक्ष्मी योजना को कार्य में लाया।

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