15 दिन में होगा आवंटन, पहले चरण में निलंबित 42 दुकानों को प्राथमिकता।
ग्राम विकास विभाग में महिला समूह पंजीकरण अनिवार्य।
जिले में कोटा दुकानों के संचालन में महिला स्वयं सहायता समूह को वरीयता दी जाएगी । प्रथम चरण में निलंबित पड़ी कोटे की 42 दुकानों के आवंटन की तैयारी है। जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पंडियन ने पत्र लिखकर सभी उपजिलाअधिकारीयो एवं जिलापूर्ति अधिकारी को 15 दिन में आवंटन करने का निर्देश दिया है।
आपूर्ति विभाग के नियमो के अनुसार यदि कोटे की दुकान निरस्त की जाती है तो निरस्तीकरण आदेश की तिथि से 1 महीने के भीतर नए दुकानादार को आवंटन हो जाना चाहिए ।
नियमानुसार ग्रामसभा से प्रस्ताव पारित कराकर तहसील स्थानीय चयन समिति के माध्यम से दुकान के संचालन की नियुक्ति की जाएगी। ऐसी रिक्त दुकान जहां अनुकंपा के आधार पर आवंटन होना है,
उनपर नया नियम लागू नहीं होगा। स्वयं सहायक समूहो द्वारा आवेदन न करने अथवा आवंटन के लिए योग्य न पाए जाने की स्थिति में पहले से कार्यरत फुटकर मिट्टी के तेल के विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी ।
एक से अधिक स्वयं सहायता समूहों के आवेदन करने पर उस समूह को वरीयता मिलेगी, जिसके क्रियाशील सदस्यों की संख्या अधिक हो ।
आवेदक स्वयं सहायक समूह में क्रियाशील सदस्य की संख्या बराबर होने की स्थिति में तुलनात्मक रूप से अधिक आर्थिक लाभ की स्थिति वाले समूहों को आवंटन में वरीयता मिलेगी।
जिलापूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह “ग्राम विकास विभाग में पंजीकृत सहायक समूह को ही योजना का लाभ मिलेगा। इन दुकानों से होने वाले आय से समूह सुदृढ़ होंगे। दुकान आवंटन प्रक्रिया में स्वयं सहायक समूह को प्रथम वरीयता मिलेगी। प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी”.