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ITR Rule Changes: सरकार ने ITR को लेकर जारी किया बड़ा आदेश, जारी किया अब नई डेडलाइन

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ITR Rule Changes: आइटीआर फाइलिंग Latest Update: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) की  सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए आइटीआर दाखिल करने के बाद आपको E-Verify करना  बेहद जरूरी  है. अगर निश्चित सीमा के अंदर आइटीआर को वेरीफाई नहीं किया गया तो विभाग इसे invalid मान लेता है.

इनकम टैक्स Return filing Update

आईटीआर को फाइल (Filing ITR ) करने की आखिरी  तिथि ( ITR Filing last Date) 31 जुलाई  तक थी और और सरकार ने Date आगे भी नहीं बढ़ाया. यानी अगर आपने अपना ITR जुलाई तक नहीं भरा तो आपको अब जुर्माने के साथ भरना होगा. इस बीच सरकार ने ITR के एक  नियम में  बड़ा बदलाव कर दिया है.

सरकार ने e-verification के नियम में सख्ती कर दी है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार अब ऐसे लोगों को ई-वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ तीस दिन ही मिलेंगे.

विभाग ने आदेश जारी किए!

ITR Rule Changes

आयकर विभाग के आदेश के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद  ई वेरीफिकेशन की कॉपी जमा करने की समय अवधि को 120 दिनों से घटाकर 30 दिनों का कर दिया गया है यह तिथि 1 अगस्त से लागू किया गया है 29 जुलाई को विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर समय सीमा में बदलाव करने की घोषणा की बात की.

1 August या इसके बाद अपना  income tax return file  करने वाले टैक्स पेयर्स पर यह rule  लागू किए गए हैं. सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के हिसाब से  अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से return को प्रस्तुत करने की date सही तभी  मानी जाएगी जब फॉर्म ITR- v इलेक्ट्रॉनिक रूप से data ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 days के भीतर जमा किया जाएगा.

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सत्यापन अनिवार्य है

इनकम टैक्स कानून के हिसाब से यदि आइटीआर को दाखिल करने के बाद उसको सत्यापित नहीं किया गया है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा  आप  6 तरीके से सत्यापित कर सकते हैं आमतौर पर आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के audit की आवश्यकता नहीं होती है. आइये आपको बताते  हैं कि किन-किन तरीकों से आईटीआर को सत्यापित किया जा सकता है.

आईटीआर ई-वेरीफाई कैसे करें

  • आधार तथा OTP के जरिए
  • Net बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
  • Bank अकाउंट नंबर के जरिए ईवीसी
  • डीमैट account संख्या के जरिए ईवीसी
  • बैंक ATM के जरिए ईवीसी
  • CPC, बेंगलुरु को post के जरिए ITR-V की साइन copy भेजकर
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Aadhar card के जरिए आईटीआर ई-वेरीफाई करने का तरीका

Step 1: अपने ई-फाइलिंग account के एक्सेस के लिए https://www.incometax.gov.in पर जाएं.

2: क्विक लिंक के तहत ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन select करें.

3: इसमें  अपने आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP का उपयोग करके वेरिफाई करना select करें. फिर ई-वेरिफाई screen पर क्लिक करें.

4:adhar OTP स्क्रीन पर चेक किए गए ‘आधार डिटेल को वेरिफाई करने के लिए सहमत हूं’ को select करें. फिर आधार ओटीपी जेनरेट करें पर click करें.

5: अपने आधार के रजिस्टर्ड mobile नंबर पर भेजे गए 6 अंकों के ओटीपी को enter करने के बाद मान्य (Validate) पर क्लिक करें.

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स्टेप 6: इस बात का ध्यान रखें कि यह ओटीपी सिर्फ 15 मिनट के लिए valid है. आपको सही OTP दर्ज करने के लिए सिर्फ तीन मौके  ही दिए जाएंगे. स्क्रीन पर आपको एक ओटीपी expiry काउंटडाउन टाइमर भी दिखेगा, जो  mobile पर ओटीपी के आने पर आपको सूचित करेगा. वहीं अगर आप Resend OTP पर click करेंगे तो एक नया OTP जेनरेट होगा और आपको मिलेगा.

स्टेप 7: अब सक्सेस message और transaction आईडी वाला पेज आएगा. आगे इस्तेमाल के लिए ट्रांजेक्शन आईडी को  अपने पास रखें. आपने filing Portal  पर जो e mail और मोबाइल नंबर दिया था उसपर एक कंफर्मेशन मैसेज भी भेजा जाएगा.

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