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Income Tax Rules: इनकम टैक्स के इन नियमों का करें पालन, नहीं करना पड़ेगा टैक्स भुगतान

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Income Tax Rules

Income Tax Rules: यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आपकी सालाना आमदनी करीब 10 लाख रुपये तक है तो अब आपको इनकम टैक्स भुगतान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हां, लेकिन टैक्स भुगतान से बचने के लिए आपको यहां पर थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल 2022 से नया वित्त वर्ष भी शुरू हो चुका है तो इसलिए अगर आप टैक्स भुगतान से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। साथ ही इस प्लान पर पूरे पूरा अमल करने के लिए भी आपके पास बहुत सारा समय है तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि टैक्स भुगतान से बचने के लिए आपको किस प्रकार की और कैसे प्लानिंग करनी होगी।


इनकम टैक्स के कई ऐसे नियम है जो हमें टैक्स डिडक्शन (छूट) की सुविधा भी देते हैं। इनकम टैक्स के इन सभी प्रावधानों में सेक्शन 80 c सबसे अधिक पॉपुलर है। इस सेक्शन के बाद सेक्शन 80सीसीडी(1बी), हेल्थ पॉलिसी एजुकेशन लोन हाउसिंग लोन टैक्स बचाने में आपकी सहायता करते हैं। यदि आप इनकम टैक्स के इन सभी नियमों का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं रहेगी।

Income Tax Rules किन लोगों को मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन (छूट) का लाभ?

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सरकारी नौकरी या फिर पेंशन पाने वाले सभी लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है। वर्तमान समय में 1 वित्त वर्ष में आपकी कुल इनकम पर ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मुहैया किया जाता है। सुविधा का लाभ सरकारी नौकरी वाले सभी टैक्स भुगतान करने वाले लोगों को मिलता है। इस प्रकार यदि आपकी वार्षिक आय 10,00,000 रुपए हैं तो इस स्टैंडर्ड डिडक्शन की गणना के बाद आप की वार्षिक आमदनी 9.5 लाख रुपये रह जाएगी।

सेक्शन 80सी के तहत क्या है प्रावधान?

इनकम टैक्स के प्रावधान सेक्शन 80c के तहत आप वार्षिक 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर डिडक्शन हासिल कर सकते हैं। सेक्शन 80c के अनुसार पीपीएफ, दो बच्चों की ट्यूशन फीस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, म्युचुअल फंड की टैक्स सेविंग स्कीम, होम लोन के प्रिंसिपल आदि जैसी कई सारी चीजों का शुमार होता है। यदि आप इस सेक्शन का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपकी टैक्स भुगतान की रकम घटकर महज 8 लाख रुपये (यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 1.5 लाख रुपये घटाने पर) रहेगी।

नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स डिडक्शन (छूट) का लाभ कैसे लें?

पेंशन स्कीम इनकम टैक्स के सेक्शन 80सीसीडी (1बी) अंतर्गत नेशनल पेंशन स्कीम के इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा ₹50000 सालाना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस बात का अर्थ यह होता है कि इस सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत आप एक वित्त वर्ष में करीब ₹50000 का अतिरिक्त अतिरिक्त डिडक्शन हासिल कर इसका लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार अगर नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स डिडक्शन की गणना की जाए तो ₹8,00,000 में से ₹50,000 घटाने पर आप की वार्षिक आमदनी 7.5 लाख रुपये ही रह जाती है।

Income Tax Rules हेल्थ पॉलिसी पर टैक्स डिडक्शन का लाभ कैसे लें?

Income Tax Rules यदि आप किसी भी प्रकार की हेल्थ पॉलिसी खरीदते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। आप अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीद कर वार्षिक ₹25000 डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा ही यदि आप अपने वृद्ध माता-पिता के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको वार्षिक ₹50000 डिडक्शन का लाभ मिल सकता है। आपकी सालाना आमदनी 5.5 लाख रुपये में से 75,000 रुपये घटा देने पर आपकी सालाना आय 4.75 लाख रुपये ही रह जाती है।

Income Tax Rules होम लोन पर टैक्स डिडक्शन कैसे क्लेम करें?

Income Tax Rules होम लोन पर भी टैक्स डिडक्शन मिलता है। यदि आपने कोई होम लोन ले रखा है आप उस में मिलने वाली खोखा पूरे पूरा फायदा उठा सकते हैं। पैक्स के नियमों में किए गए इन प्रावधानों के अनुसार यदि आप अपनी होम लोन के इंटरेस्ट पर एक वित्त वर्ष में ₹2,00,000 तक के डिडक्शन का दावा करते हैं तो आप की वार्षिक आय 7.5 लाख रुपये में से 2 लाख रुपये घटाने पर आपकी इनकम 5.5 लाख रुपये रह जाती है।

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टैक्स हो जाएगा जीरो

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इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, आपकी पैसेबल इनकम ₹5,00,000 से कम होने पर आपको टैक्स भुगतान नहीं करना पड़ेगा यानी आप का टेस्ट बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा। इनकम टैक्स में इस प्रावधान के अनुसार सेक्शन 87ए के तहत ₹5,00,000 से कम की सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं लगता है इस तरह से अगर आपकी सैलरी यानी सालाना सैलरी ₹10,00,000 है आपका टैक्स भुगतान बिलकुल जीरो कर दिया जाएगा,यानी आपको टैक्स नहीं छुकाना पड़ेगा।

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