cabinet minister ने दी मंजूरी, अब 18 नहीं 21 साल में होगी लड़कियों की शादी

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cabinet minister अब केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी के लिए उनकी उम्र को बढ़ाकर 18 से 21 साल कर दी है। इस प्रस्ताव को बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पास किया गया। मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार संसद में इस प्रस्ताव को पेश करेगी। लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का वादा किया था। उन्होंने यह बताया था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए ये जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर ही हो।

आपको बता दें कि मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों के विवाह की उम्र न्यूनतम 21 तथा महिलाओं की उम्र 18 वर्ष है, लेकिन सरकार ने अब महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी शादी की उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार तो बाल विवाह निषेध कानून, हिंदू मैरिज एक्ट तथा स्पेशल मैरिज एक्ट में संशोधन भी करेगी।

सरकार के इस फैसले को cabinet minister ने सराहा

इस फैसले को cabinet minister ने सराहा

16 दिसंबर यानी आज उत्तर प्रदेश की सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस पर cabinet minister बृजेश पाठक से बातचीत से यह पता चला कि सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को ला रही है। आपको बता दें कि उन्होंने इसके साथ ही साथ महिलाओें के विवाह की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने के फैसले को काफी सराहा है।

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अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल होगी

पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ही लाल किले से अपने संबोधन में बेटियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का उल्लेखित किया था। सरकार ने अब अपनी बात पर अमल कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए सबसे जरूरी यह है कि उनकी शादी सही समय पर हो। बहरहाल मौजूदा समय में अभी जो कानून है उसके अनुसार देश में पुरुषों की शादी की उम्र 21 साल है और वही पर लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है।

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