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यूपी वालों ने यातायात नियमों के उल्लंघन में भरा 3 अरब 34 करोड़ रुपए का जुर्माना

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यातायात सुधार के लिए यूपी में शुरू हुई ई-चालान की व्यवस्था से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तो नहीं रुका है। लेकिन सरकार को शमन शुल्क से मिलने वाले राजस्व में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ई-चालान जनवरी 2019 में लागू होने के बाद से अक्टूबर 2021 तक प्रदेश भर में एक करोड़ 65 लाख चालान काट कर तीन अरब 34 करोड़ रुपए का जुर्माना अभी तक वसूला जा चुका है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनिश अवस्थी ने यह बताया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में ई-चालान की व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है। ये चालान यातायात तथा नागरिक पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। यूपी के 10 जिलों में 7 जनवरी 2019 को ई-चालान व्यवस्था लागू की गई थी। जो अब प्रदेश के सारे जनपदों में लागू की गई है। उन्होंने बताया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर 7 जनवरी 2019 से अक्टूबर 2021 तक 3 अरब 34 करोड़ 51 लाख 12 हजार रुपए समन शुल्क में वसूला जा चुका हैं। इसी अवधि में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों में एक करोड़ 65 लाख 80 हजार 977 वाहनों का चालान काटा गया है।

ज्यादा से ज्यादा वाहनों का चालान

अपर पुलिस के महानिदेशक, यातायात ज्योति नारायण ने यह बताया है कि एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में निर्धारित समय से अधिक पुराने डीजल तथा पेट्रोल वाहनों को सीज करने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसके अंतर्गत इस साल मई से अक्टूबर तक 491 डीजल व पेट्रोल वाहन सीज किए गए हैं। PUC (पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट) प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की दशा में 1 हजार से ज्यादे वाहनों का चालान किया गया है।

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