Controversy on The Kerala Story: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (3 मई) को फिल्म ‘The Kerala Story’ से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सुनवाई से इन्कार करते हुए हाई कोर्ट जाने को कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर बात के विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On The Kerala Story) में सुनवाई नहीं हो सकती है। इसके लिए याचिकाकर्ता संबंधित हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर सकते हैं।
इस पोस्ट में
पत्रकार कुर्बान अली और जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिकाएं (Supreme Court On Film The Kerala Story) दाखिल की थीं और फिल्म की रिलीज रोक लगाने की मांग की थी। पांच मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने याचिकाओं पर तत्काल विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट का रुक करने की बात कही थी।
याचिकाकर्ताओं ने इस फिल्म के डिस्क्लेमर को लेकर मांग करते हुए याचिका की थी कि फिल्म में डिस्क्लेमर होना चाहिए कि यह सिर्फ कल्पनाओं पर ही आधारित है। पीठ ने कहा कि ‘अनुच्छेद 32 के तहत मांगी गई राहत को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के समक्ष उचित कार्यवाही के लिए रख सकते है। याचिकाकर्ता इसके लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं।’
आज की नहीं 10 साल पुरानी है ये “दुश्मनी”, जानिए कब–कब भिड़े गंभीर–विराट
पत्रकारिता के नाम पर देखिए छोटी बच्ची से कर रहे हैं कैसे कैसे सवाल
SC ने फिल्म के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इंकार करते कहा कि याचिकाकर्ता केरल हाईकोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट (Supreme Court On The Kerala Story) ने कहा कि चूंकि फिल्म पांच मई को रिलीज होगी- इसलिए हाईकोर्ट मामले में जल्द सुनवाई पर विचार कर सकता है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट उपाय के तौर पर नहीं हो सकता और हम यहां सुपर हाईकोर्ट नहीं बन सकते।
कोर्ट में एडवोकेट ग्रोवर ने कहा, ‘फिल्म का शुरुआती शॉट बता रहा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जबकि यह फिल्म पूरे समुदाय को बदनाम कर रही है जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते है। The Kerala Story पैन इंडिया रिलीज हो रही है। जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से कोर्ट में मौजूद वकील निजाम पाशा ने साफ किया कि उनकी याचिका में फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग की हुई है। न कि सिर्फ फिल्म में डिस्क्लेमर के बदलाव की बात है।