Pan Card Nsdl धारक हैं है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। देश के सभी Pan Card Nsdl धारकों को 31 मार्च 2022 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड नंबर से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस डेडलाइन को अनदेखा कर अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो यह भी मुमकिन है कि आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है। इसके अलावा आपको पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का भुगतान भी करना होगा।
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किंतु,Pan Card Nsdlधारक की समस्या सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि धारक म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश करने में भी सक्षम नहीं होगा, इन सभी इकाइयों में Pan Card Nsdl प्रस्तुत करना आवश्यक है।
इसके अलावा, अगर व्यक्ति पैन कार्ड तो प्रस्तुत करता है, लेकिन वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश ऐसे व्यक्ति को दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। इसलिए अगर किसी के नाम पर दो PAN आ गया है तो वह एक कार्ड विभाग को वापस कर दे ।
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1.पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
2.आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर एन्टर किजिए।
3.अपने आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक किजिए।
4.कैप्चा कोड एंटर किजिए।
5.Link Aadhaar बटन पर क्लिक किजिए।
6.आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
अपने फोन पर UIDPAN टाइप किजिए। उस बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखिए। उस बाद 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें। अब स्टेप 1 में बताया गया मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें।
डिएक्टिवेट पैन कार्ड को फिर से एक्टीवेट किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक एसएमएस करना पड़ेगा। आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 10 अंकों वाला पैन नंबर डालने के बाद स्पेस देकर 12 अंकों वाला आधार नंबर एंटर करना होगा और 567678 या 56161 पर SMS करना होगा।