Pakistan Political Crisis: अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अप्रैल को होगी वोटिंग, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

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Pakistan Political Crisis: पाकिस्तानी राजनीति में उठापटक का दौर जारी है।अविश्वास प्रस्ताव को संसद में डिप्टी स्पीकर द्वारा खारिज कर दिए जाने और उसके बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा संसद भंग कर दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3 दिनों से सुनवाई जारी थी जिसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिए जाने के मामले को चुनौती दी गयी थी जिसका फैसला आज भारतीय समयानुसार रात 8 बजे आया।सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने को असंवैधानिक माना और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवाने का आदेश दिया।

क्या है मामला

ज्ञात हो कि 3 अप्रैल को पाकिस्तानी असेम्बली में विपक्ष द्वारा लाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी लेकिन वोटिंग से पहले ही डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को नियम विरूद्ध बताकर खारिज कर दिया था जिसके बाद राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री इमरान खान की अनुशंसा पर संसद भंग करते हुए 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने का आदेश सरकार को दिया था।विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को वोटिंग से पहले ही खारिज कर दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिस पर 3 दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था ।आज इफ्तार के बाद करीब 8 बजे इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट की बढ़ा दी गयी थी सुरक्षा, कमांडोज तैनात

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पाकिस्तान में पिछले महीने से चले आ रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हिंसा की आशंकाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गयी और कोर्ट के अंदर कमांडोज किसी भी अप्रिय स्थिति से निबटने के लिए तैनात कर दिए गए ।ज्ञात हो कि डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव बिना वोटिंग के खारिज कर दिए जाने के खिलाफ विपक्षी दल आक्रामक रुख अख्तियार किये हुए हैं ।आज रात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तत्कालीन सरकार पक्ष या विपक्ष द्वारा हिंसा की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।

Pakistan Political Crisis आपने 90 दिनों के लिए देश को बेसहारा छोड़ दिया-सुप्रीम कोर्ट

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बन्दियाल ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री इमरान खान को आड़े हाथों लिया।उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए पाकिस्तानी कार्यवाहक pm से कहा कि आपने राजनीतिक द्वंद में देश को तीन महीनों के लिए बेसहारा छोड़ दिया।ज्ञात हो कि डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिए जाने के बाद संसद भंग कर दी गयी थी।इस वक्त पाकिस्तान बिना किसी सरकार के चल रहा है जहां फिलहाल अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान हैं।

Pakistan Political Crisis 9 अप्रैल को होगी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग

सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने जिसमे न्यायमूर्ति एजाजुल हसन,न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर,न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मण्डोखेल शामिल थे, ने फैसला सुनाते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया जाना असंवैधानिक था।उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा लाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी।इसी के साथ संसद फिर से बहाल हो गयी है और प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान फिर से पद पर आ गए हैं।

गठबंधन कोर्ट व सड़कों पर इमरान के खिलाफ लड़ेगा-मौलाना फजलुर्रहमान

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Pakistan Political Crisis पाकिस्तान में विपक्ष के नेता व PDM के मुखिया मौलाना फजल उर रहमान ने इमरान खान पर आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा है कि विपक्ष उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और सड़कों दोनो पर लड़ेगा।उन्होंने कहा,”आपने कानून को ताक में रखकर संविधान विरुद्ध कार्य किया है जिसका खामियाजा आपको भुगतना होगा।” इसी बात की तस्दीक विपक्ष के नेता और PMLN प्रमुख नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ ने की है।

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उन्होंने कहा ,”आपके पास 174 सदस्य थे और आपकी सरकार जानी तय थी जबकि हमारे पास(विपक्ष के)177 सदस्यों का संख्या बल था जो कि स्थिर सरकार चलाने के लिए पर्याप्त था किंतु आपने कुर्सी के लालच में संविधान और कानून को ताक पर रख दिया।”शाहबाज शरीफ ने आगे कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने संविधान विरुद्ध कार्य किया है और हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे।

Pakistan Political Crisis अक्टूबर 2022 तक चुनाव कराने को तैयार

Pakistan Political Crisis उधर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की चिट्ठी का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि वह अक्टूबर तक चुनाव कराने के लिए तैयार है।चुनाव आयोग ने कहा कि कम से कम 4 महीने उसे परिसीमन के लिए चाहिए।

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