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New Pension Rules 2022: सरकार ने लिया बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों की बंद होगी पेंशन व ग्रेच्‍युटी

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New Pension Rules 2022

New Pension Rules 2022: केंद्रीय कर्मचारियों को DA और बोनस देने के बाद अब सरकार ने एक बड़े नियम को बदल दिया है. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सख्‍त चेतावनी भी जारी की है.अगर कर्मचारियों ने इसे अनदेखा किया तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्‍युटी से हाथ धोना पड़ेगा।

कर्मचारी अगर काम में लापरवाह है तो उसकी पेंशन रुकेगी

अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अपने काम में लापरवाही करता है,तो सरकार के नए नियम के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन व ग्रेच्‍युटी रोकने का निर्देश दिया गया है. यह आदेश अभी केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इस आदेश पर राज्‍य सरकार भी अमल कर सकती है।

गवर्मेंट की तरफ से यह भी आदेश जारी हुआ है

New Pension Rules 2022, केंद्र सरकार ने हाल में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम 2021 के तहत एक आदेश पारित किया है. आपको बताते चलें कि, केंद्र सरकार ने हाल में ही CCS (पेंशन) नियम 2021 के नियम 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं.इस आदेश में कहा गया है कि, अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी भी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्‍युटी और पेंशन पर रोक लगा दी जाएगी।

New Pension Rules 2022, केंद्र की तरफ से बदले गए नए नियम की जानकारी सभी संबंधित विभागों को भेज दी गई है. इतना ही नहीं, इसमें यह भी साफ कर दिया गया है कि सरकार को यदि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलती है तो उनकी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने की कार्रवाई तत्काल शुरू की जाए. यानी सरकार इस बार इस नियम को लेकर काफी सख्त रुख अख्तियार की है।

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इन लोगों को होगा अधिकार

  • ऐसे अध्यक्ष जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्‍वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं उन्‍हें ग्रेच्‍युटी और पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है.
  • ऐसे सचिव जो सम्बंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हुए हों जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी पेंशन व ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार दिया गया है
  • अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी ऑडिट या अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो CAG को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार दिया गया है।

आइए जानते हैं कार्यवाही कैसे होगी

  • जारी आदेश के अनुसार, कर्मचारियों के नौकरी के दौरान अगर इनके खिलाफ कोई विभागीय या न्‍यायिक कार्रवाई हुई है तो इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा.
  • अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होने के बाद पुनः नियुक्‍त हुआ है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे.
  • अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी का भुगतान ले चुका है और फिर से दोषी करार दिया जाता है तो उस कर्मचारी से भी ग्रेच्‍युटी या पेंशन की पूरी अथवा थोड़ी सी राशि वसूली जा सकती है.
  • इस चीज का आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा।
  • सेंट्रल अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्‍युटी को स्‍थायी अथवा कुछ समय के लिए भी बंद कर सकता है।
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