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Lobour Act श्रमिकों से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते राज्य

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Labour Act *ज्यादा काम कराने को कमर्चारियों को ओवरटाइम देना जरूरी,

*केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने एक संसदीय समिति को बताया,

केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक संसदीय समिति को बताया कि कर्मचारियों की कार्य अवधि को 1 दिन में 8 घंटे से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

किन्ही कारणों में ऐसा हो भी तो उन्हें इसकी कर्मचारियों की अनुमति लेनी होगी और इसके एवज में इनका ओवरटाइम या फिर अवकाश देना होगा।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को बीजद सांसद भरतरुहारी महताब की अध्यक्षता में गठित एक स्थानीय संसदीय समिति को बताया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकारों की ओर से श्रम कानून किए गए बदलाव को लागू नहीं किया जा सकता है।

साथ ही प्रवासी श्रमिकों की स्थिति पर भी जानकारी दी संसदीय समिति ने श्रम कानून को कमजोर करने को लेकर उन राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगा है।

ध्यान रहे कुछ राज्य ने अपने यहां श्रम कानून में बदलाव करके काम के घंटों को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का फैसला किया था।लेकिन केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट करने पर कि अंतरराष्ट्रीय श्रम कानून के अनुरूप इस अवधि को 8 घंटे से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, वह इस फैसले को अमल में नहीं ला सके। वही गई ट्रेड यूनियनों ने भी इस फैसले का जमकर विरोध किया है।

Brijendra Kumar

Founder and Chief Editor

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