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Indian Railways New Rules: रेलवे के नए नियम , अब टीटीई आपकी ट्रेन टिकट नहीं चेक कर सकता । यह जानकार आप चौंक जाएंगे । पर यह सत्य है कि , टीटीई अब आप का टिकट नहीं चेक कर सकेगा । जानें रेलवे के नए नियम
ट्रेन यात्रा में हर यात्री चाहता है कि उसकी यात्रा आरामदायक और सुखद हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है अक्सर देखा जाता है कि शोर, टिकट चेकिंग या ट्रेनों में सीट को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है अगर आपको ट्रेन से यात्रा के दैरान शोर पसंद नहीं है तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता।
भारतीय रेलवे के नए नियमों के मुताबिक अगर आप सफर में सो रहे हैं तो सोते समय टीटीई भी आपको नहीं उठा सकता और यदि कोई यात्री सुबह से ट्रेन में सफर कर रहा है तो रात 10 बजे के बाद टीटीई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि टीटीई ट्रेन यात्रियों को रात 10 बजे के बाद टिकट या आईडी दिखाने को नहीं बोल सकता है।
ये हैं वो नियम जब टीटीई टिकट चेक कर सकता है। और रेलवे ने टीटीई को क्या अधिकार दिए हैं। वह सब कुछ जो हर ट्रेन यात्री को जानना चाहिए। टीटीई को यह अधिकार है कि वह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही यात्रियों के टिकट चेक कर सकता है। यानी जो यात्री सुबह से यात्रा कर रहे हैं, उन्हें टीटीई नींद से भी जगा सकता है, क्योंकि टीटीई के पास सभी यात्रियों की एक सूची होती है, जिसमें उन्हें पता होता है कि कौन सी सीट, कौन सी यात्रा, कहां से कहा तक।
Indian Railways New Rules यानी सुबह यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकटों की जांच सुबह ही हो जाती। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई यात्री रात 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़ता है तो टीटीई को यह अधिकार है कि वह आकर आपका टिकट और आईडी चेक कर सकता है।
Indian Railways New Rules आपने देखा होगा कि यात्रा के दौरान ज्यादातर समय कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो निचली बर्थ में यात्रा कर रहे होते हैं और रात 10 बजे के बाद सोने की बात करते हैं। ऐसे में मिडिल बर्थ में आरक्षित यात्रियों को न सिर्फ उनका इंतजार करने के लिए उठना पड़ता है, बल्कि उनकी रहमत का भी इंतजार करना पड़ता है। रेलवे के नियम के मुताबिक मिडिल बर्थ पर सफर करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद अपनी सीट खोलकर सो सकते हैं। साथ ही सुबह 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ वाले यात्रियों को सीट खोलनी होती है, ताकि सुबह नीचे के यात्री अपनी सीट पर बैठकर अपनी सुविधानुसार यात्रा कर सकें।
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रेलवे में टू स्टॉप का भी नियम है। यानी अगर कोई यात्री ट्रेन में सफर कर रहा है और अपनी सीट पर नहीं पहुंचा है तो टीटीई ट्रेन के अगले दो स्टॉप या अगले एक घंटे के लिए आपकी सीट दूसरे यात्री को आवंटित नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि यात्री आपके बोर्डिंग स्टेशन के अगले 2 स्टेशनों तक सीट पर नहीं पहुंचता है, तो टीटीई यह मान लेगा कि आरक्षित सीट वाले यात्री ने ट्रेन नहीं पकड़ी और तीसरे स्टॉप को पार करने के बाद टीटीई आपकी सीट दूसरे को आवंटित कर देगा। .