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अब किराएदारों को भरना पड़ेगा 18 % GST; मोदी सरकार ने किया साफ

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GST: हाल ही में GST की नई दरें घोषित की गई हैं । अगर आप कोई घर या कमरा किराए पर ले रहे हैं या पहले से ले रखा है तो केंद्र सरकार द्वारा उसपर नये नियम की घोषणा की गई है । अब आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर लगने वाले 18 % जीएसटी को चुकाना पड़ेगा । जहां अब तक किराएदार सिर्फ मकान मालिक को किराया भर चुकाते थे और जीएसटी से मुक्त रहते थे वहीं अब सरकार ने इस विषय मे नए नियमों की घोषणा कर दी है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया में ये खबर वायरल हुई थी कि मोदी सरकार ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर लेने पर मकान मालिक को दिए जाने वाले किराए के अलावा किराएदार से 18 % जीएसटी भी लेगी । यह दावा कितना सही है वह हम आगे आर्टिकल में बताएंगे ।

पीआईबी फैक्ट चेक में दावा निकला गलत

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सोशल मीडिया पर किये जा रहे इस दावे की पड़ताल पीआईबी ने किया है । जहां सोशल मीडिया में इस तरह का दावा करते हुए मैसेज वायरल किया जा रहा था वहीं पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए इस तरह के दावे को भ्रामक और फेक बताया है । पीआईबी द्वारा किये गए फैक्ट चेक में साफ किया गया है कि हाउस रेंट पर सरकार द्वारा 18 % GST लगाने का दावा पूरी तरह से गलत है । साथ ही ये भी बताया गया है कि केंद्र सरकार ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर क्या नियम बनाये हैं ।

केंद्र सरकार ने क्या कहा

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केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी की गईं जीएसटी दरों और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर लगने वाले टैक्स को लेकर स्थिति साफ की है । सरकार की ओर से पीआईबी ने कहा है कि किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर सरकार की ओर से टैक्स तभी वसूला जा सकता है जब इस प्रॉपर्टी को किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कम्पनी को किराए पर दिया जाता है । यदि कम्पनी कारोबार के लिए कोई हाउस रेंट पर लेती है और वह जीएसटी रजिस्टर्ड कम्पनी है तो उसे किराए के अलावा सरकार को 18 % जीएसटी देना होगा ।

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सामान्य किराएदारों को नहीं देना होगा जीएसटी

वहीं पीआईबी ने साफ किया है कि यदि कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर रहने के लिए लेता है और उस पर किसी तरह की कामर्शियल गतिविधि नहीं चलाता तो वह किराएदार जीएसटी मुक्त होगा और सरकार को उसे टैक्स नहीं देना होगा । सामान्य किराएदारों को छूट देते हुए पीआईबी ने साफ किया है कि आम किराएदार सिर्फ मकान मालिक को किराया भर भरेगा जितने में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तय है। उसके अलावा उसे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा ।

सरकार का ये है नियम

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जीएसटी की बैठक के बाद सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बिजनेस या कारोबार के उद्देश्य से लीज या किराए पर लेता है तो उसे उस प्रॉपर्टी पर 18% जीएसटी चुकाना होगा । पहले जब कोई व्यक्ति ऑफिस या बिल्डिंग किराए पर लेता था केवल तब ही उसे जीएसटी देना होता था । पर अब सरकार ने बताया है कि आम नौकरी पेशा व्यक्ति द्वारा यदि कोई मकान या फ्लैट किराये पर लिया जाता है तो उसे सरकार को जीएसटी नहीं चुकाना होगा । जबकि यदि कोई जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति या संस्था रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराये पर लेती है तो उसे 18 % जीएसटी सरकार को देना होगा ।

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