Insurance: परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, अब 1,000 सीसी(1000 cc) से कम क्षमता वाले इंजन के वाहनों को थर्ड पार्टी बीमा(Third party insurance) के लिए निर्धारित प्रीमियम 2,094 रुपये चुकाना होगा, जो कि 2019-20 में 2,072 रुपये हुआ करता था। इसके अलावा अन्य इंजन क्षमता वाले वाहनों को भी अधिक राशि देनी होगी।
वाहन चालकों के लिए बहुत बड़ी खबर है, दरअसल उनकी जेब के खर्च का बोझ बढ़ने वाला है। जी नहीं, हम पेट्रोल और डीजल के दामों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये बोझ बढ़ने वाला है कार या बाइक के बीमा को लेकर। दरअसल, 1 जून 2022 से आपकी कार समेत अन्य वाहनों का बीमा भी महंगा होने वाला है। केंद्र सरकार ने बुधवार को थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के प्रीमियम रेट को बढ़ा दिया है।
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केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद अब कार के इंजन के हिसाब से बीमा कराने के लिए ज्यादा राशि का भुगतान भी करना पड़ेगा। इस बढ़ोतरी के संबंध में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में इससे पहले साल 2019-20 के लिए बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इसमें बताया गया था कि बीमा प्रीमियम की नई दरें एक जून 2022 से प्रभावी होंगी।
परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, अब 1,000 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन के वाहनों को थर्ड पार्टी बीमा के लिए निर्धारित प्रीमियम 2,094 रुपये तक चुकाना होगा, जो कि 2019-20 में 2,072 रुपये ही था। इसके अलावा 1,000 सीसी से 1,500 सीसी वाली कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 3,221 रुपये से बढ़ाकर 3,416 रुपये कर दिया गया है। 1,500 सीसी से ऊपर वाले वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में सिर्फ मामूली बढ़ोतरी की गई है और यह 7,890 रुपये की जगह 7,897 रुपये हो गया है।
केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के अनुसार, सिर्फ चार पहिया वाहनों के लिए ही नहीं बल्कि दोपहिया वाहनों के लिए भी सरकार ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की दर में बदलाव कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक, एक जून 2022 से 150 सीसी से लेकर 350 सीसी वाली बाइक का प्रीमियम 1,366 रुपये तक वसूला जाएगा, जबकि 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले इंजन वाले दोपहिया वाहनों के लिए Insurance प्रीमियम 2,804 रुपये तक फिक्स कर दिया गया है।
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यहां आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से दो साल तक प्रीमियम में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। संशोधित टीपी बीमा प्रीमियम एक जून से ही लागू होगा। इससे पहले, इन दरों को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा अधिसूचित किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ है, जबकि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने बीमा नियामक के परामर्श करने के बाद टीपी दरों को भी अधिसूचित किया है।
मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रीमियम पर 7.5 फीसदी की छूट दिए जाने का प्रावधान तय किया गया है। सरकार ने निजी ई-कार के लिए भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम तय करते हुए बता दिया है कि अब 30 किलोवाट तक क्षमता वाली ई-कार के लिए तीन साल का प्रीमियम 5,543 रुपये रहेगा, जबकि 30 किलोवाट से 65 किलोवाट के बीच की ई-कार के लिए 3 साल का प्रीमियम 9,044 रुपये और 65 किलोवाट से ज्यादा की क्षमता वाली ई-कार के लिए अब 3 साल का प्रीमियम 20,907 रुपये होगा।