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हर जगह Bulldozer सिर्फ ऐसे ही नहीं चलता , देखे क्या कहता है नियम

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Bulldozer Action: हर जगह बुलडोजर सिर्फ ऐसे ही नहीं चलता , देखे क्या कहता है नियम

Bulldozer: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बुलडोजर की कार्यवाही करके (Bulldozer Action) अवैध तरीके से बनाई गई सभी संपत्तियों को जमींदोज किया जा रहा है. इस पीले पंजे का आतंक सबके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है. लेकिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर किसी जगह पर बुलडोजर चलेगा. इसको लेकर भी कुछ नियम तय किए गए हैं.

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UP Bulldozer Rule: योगी सरकार (Yogi Government) ने यूपी में बुलडोजर की हो रही कार्यवाही से लोग आतंक में हैं. अक्सर लोग इस बात से डर रहे होंगे कि न जाने कब उनके संपत्ति को भी ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है. बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ अवैध संपत्तियों पर ही की जाती है. इसके लिए नियम भी बनाए गए हैं.

अवैध रूप से कमाई गई संपत्तियों पर होती है कार्यवाही

यूपी गैंगेस्टर एक्ट (UP gangster act) की धारा 14ए के तहत अवैध रूप से कमाई गई हर संपत्ति का धवस्तीकरण या जब्तीकरण किया जा सकता है. उत्तर प्रदेश के नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के सभी प्रावधानों के अनुसार, एक्ट की धारा 27 के तहत भवन को गिराने का आदेश देने संबंधी सभी तरह के नियमों का उल्लेख है. जहां कोई विकास, महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या एक्ट की धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, स्वीकृति या अनुमोदन के बिना किया गया है,.

उसे प्राधिकरण द्वारा भवन स्वामी को नोटिस देकर हटाने या ध्वस्तीकरण का आदेश भी दिया जाता है. तय की गई समय सीमा में भवन स्वामी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने पर प्राधिकरण की तरफ से निर्माण को हटाया जाता है. इस तरह की स्थिति में हटाने का खर्च (जितना प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाए) भूस्वामी से भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जायेगा और ऐसी वसूली के लिए सिविल न्यायालय (civil court) में कोई भी वाद दाखिल नहीं होगा.

कब्जा सार्वजनिक संपत्ति पर

सार्वजनिक संपत्ति (public property) पर अवैध रूप से कब्जा (Illegal possession) करने वालों पर कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा से बेदखली) अधिनियम 1973 में प्रावधान भी है. अधिनियम की धारा 04 (1) के तहत यदि निर्धारित प्राधिकारी या तो स्वयं के प्रस्ताव पर या राज्य सरकार या कारपोरेट प्राधिकरण की तरफ से प्राप्त आवेदन या रिपोर्ट पर यह राय रखता है कि कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परिसर पर अनाधिकृत कब्जा कर रहा हो और उन्हें बेदखल कर दिया जाना चाहिए तो प्राधिकारी एक नोटिस  लिखित रूप में जारी करेगा.

यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 5 की उप-धारा (1) के तहत बेदखली के आदेश का पालन करने से इनकार कर देता है या उसका पालन करने में असफल रहता है तो निर्धारित प्राधिकारी के द्वारा उस व्यक्ति को सार्वजनिक परिसर से बेदखल कर उस पर भी कब्जा किया जा सकता है.  इसके लिए जरूरी आवश्यक बल का प्रयोग भी किया जा सकता है.

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राजस्व संहिता में है ये प्रावधान

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ग्राम पंचायत (Gram Panchayat)की भूमि पर अतिक्रमण, अवैध तरीके के कब्जे या दुरुपयोग रोकने के लिए राजस्व संहिता की धारा 67 में प्रावधान दिया है. अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय की भूमि पर किसी भी तरह अवैध कब्जा करने वालों की बेदखली और उनसे क्षति वसूली की कार्यवाही भी की जा सकती है.

आवश्यक बल का प्रयोग

तहसीलदार और तहसीलदार (न्यायिक) को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के धारा-67 के अनुसार सहायक कलेक्टर के तौर पर काम करने के लिए अधिकृत किया गया है. (यह बदलाव 2020 में वर्तमान सरकार द्वारा किया है). इसमें यदि कोई अवैध कब्जा मिला व्यक्ति बेदखली के आदेश का पालन नहीं करता या करने से इनकार करता है, तो प्राधिकारी के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए आवश्यक बल का भी प्रयोग किया जा सकता है.

CHANDRA PRAKASH YADAV

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