Supreme Court: इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के विरुद्ध बयान बाजी कर उनकी छवि खराब करने वालों के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
सोमवार को Supreme Court ने इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद की छवि खराब करने के मामलों की जांच की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की है।
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इस्लाम धर्म के महान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भेंट स्पीच देकर उनकी छवि बिगड़ने वाले मामलों की जांच करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर 9 मई को सुनवाई होगी। मुस्लिम समुदाय की धर्म गुरु द्वारा की गई इस अर्जी में यह मांग की गई है की पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी और हेट स्पीच के मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए और फिर सभी आरोपियों पर मुकदमा चलना चाहिए।
अर्जी में यह बात भी की गई है की देश के अलग-अलग हिस्सों में से पैगंबर साहब के खिलाफ हेट स्पीच के मामले सामने आए हैं और उनकी छवि को बिगाड़ने वाली टिप्पणियां की गई है। इसके कारण इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था पर भी गहरी चोट पहुंची है।
जस्टिस एएम खानविकल्कर ने कहा कि इस मामले पर 9 मई को सुनवाई क जाएगी। इसके अलावा उसी दिन ऐसी अन्य सभी याचिकाओं पर भी कोर्ट द्वारा विचार किया जाएगा। यह अर्जी जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी ने दायर की थी। उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को यह आदेश देना चाहिए कि वह हेट स्पीच के मामलों में जांच कर उचित कार्रवाई करे।
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उन्होंने कहा कि ऐसी कई सारे मामले सामने भी आए हैं, जब इस्लाम धर्म के महान पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया गया है। अरशद मदनी साहब ने आगे कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर हमला करना एक तरह से इस्लाम धर्म पर सलाम उठाने जैसा ही है।
इस अर्जी में यह भी कहा गया है की जिस तरह से पैगंबर साहब की आलोचनाएं की गई है वह किसी भी आस्था से मतभेद होने से भी कहीं अधिक है। यह एक प्रकार का हेट क्राइम ही है। इस पर केंद्र व राज्य सरकारों को त्वरित एक्शन लेना चाहिए। अरशद मदनी साहब ने अपनी अर्जी में यह भी कहा की इस तरह की गलत और लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने वाली टिप्पणियां हमारे देश के सेकुलर कैरेक्ट को भी नुकसान पहुचाती है।