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PM Modi Degree: पीएम मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट ने आदेश किया रद्द, 25000 का जुर्माना भी लगाया

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PM Modi Degree: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है । शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री को डिग्री सार्वजनिक किए जाने को गैरजरूरी बताते हुए पिछले आदेश को पलट दिया है । दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा पीएम मोदी की डिग्री मांगे जाने के बाद आए इस फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने इरादतन कोर्ट का समय खराब करने के जुर्म में सीएम केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगा दिया है ।

गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर आया हाईकोर्ट का फैसला

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गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा हाईकोर्ट में पीएम मोदी की डिग्री दिखाए जाने के विरोध में डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस बिरेन वैष्णव ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए पिछले आदेश को रद्द कर दिया । ज्ञात हो कि इससे पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त(सीवीसी) द्वारा सूचना के अधिकार कानून(आरटीआई) के तहत पीएम मोदी की डिग्री संबंधित जानकारी गुजरात यूनिवर्सिटी को उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया था ।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के बाद तत्कालीन सीआईसी एम श्रीधर आचार्यालु ने गुजरात और दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी के शैक्षिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक करने का आदेश दिया था जिसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे रद्द किए जाने की मांग की थी ।

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फैसले में क्या कहा गुजरात हाईकोर्ट ने

शुक्रवार को पीएम मोदी की डिग्री मामले में अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस बिरेन वैष्णव ने कहा कि पीएमओ को प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है । इतना ही नहीं पीएम मोदी की डिग्री दिखाने की मांग कर रहे सीएम केजरीवाल को भी कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कोर्ट का समय खराब करने के कारण उन पर 25000 का जुर्माना लगा दिया है । गौरतलब है कि आरटीआई के तहत डिग्री संबंधी सूचना मांगे जाने के बाद यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की डिग्री अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी थी।

सीआईसी ने यूनिवर्सिटी को दिया था डिग्री दिखाने का आदेश

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गौरतलब है कि अप्रैल 2016 में अरविंद केजरीवाल द्वारा आरटीआई दायर कर पीएम मोदी की डिग्री संबंधी सूचना मांगी गई थी जिसके जवाब में तत्कालीन सीआईसी एम श्रीधर आचार्यालु ने गुजरात यूनिवर्सिटी को डिग्री दिखाने का आदेश दिया था । यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट में पीएम मोदी की डिग्री भी सार्वजनिक की थी । इसके बाद भी डिग्री मांगे जाने पर यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीआईसी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था ।

फैसले के बाद केजरीवाल ने की तल्ख टिप्पणी

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गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक किए जाने के आदेश को रद्द किए जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है । आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने फैसले से नाखुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि देश को ये जानने का अधिकार है कि उनका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है। उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए लिखा कि जो भी पीएम की डिग्री मांगता है उसपर जुर्माना लगा दिया जा रहा है । उन्होंने आगे लिखा कि यह स्थिति देश के लिए सही नहीं है ।

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