GST Rate Hike: आज से आम जनता पर महंगाई का अत्याचार! GST की दरों में बदलाव, खाने पीने के साथ इलाज कराने पर भी बढ़ेगा खर्चा

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GST Rate Hike: GST Rates Revised, GST Council (जीएसटी काउंसिल) ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया है। अब अगर हम कुछ खाना पीना चाहते हैं या हम बीमार हुए अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हैं तो हमें 100 बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब यह हमारे बजट को प्रभावित करेगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी चीज सस्ती हुई और कौन सी चीज महंगी,

GST Rates Revised 18th July 2022: आज का दिन आम जनता के लिए ब्लैक डे कहा जाए तो भी कुछ गलत नहीं है क्योंकि आज के दिन से जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने की बैठक के बाद सरकार ने कई सारे खाद्य उत्पादों और सर्विसेज पर टैक्स रेट में बदलाव कर दिए हैं। इस बदलाव के कारण आज से आपको बहुत सारे सामान की खरीदी पर GST भुगतान करना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली रोजमर्रा की कई सारी चीजों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है। दूसरी और कई सामानों में मिल रहे जीएसटी छूट को खत्म करने का फैसला भी किया है।

GST Rate Hike

आज से लागू हुए नए रेट्स

सरकार द्वारा जारी की गई जीएसटी की नई दरें आज यानी 18 जुलाई से लागू हो चुकी है। अब आपको कोई भी चीज की खरीदारी करने से पहले यह जान लेना पड़ेगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेने पर आपको अधिक भुगतान करना पड़ेगा।

पैकेट बंद सामान पर भी लगेगा 18 फीसदी GST

GST Rate Hike

आज से एक पैकेट में पैक किए हुए लेबल वाले सभी प्रोडक्ट पर 18 फ़ीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। इससे पहले इन पर सिर्फ 5 फ़ीसदी की दर से टैक्स वसूला जाता था। इसके अलावा अब नारियल पानी पर भी 12 फ़ीसदी और फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12 फ़ीसदी जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी है।

इन प्रोड्क्ट्स पर भी लगेगा 5 फीसदी GST

GST Rate Hike

पैक्ड मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा सोयाबीन, सूखा मखाना, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज व मुरमुरे पर भी अब पांच प्रतिशत GST भुगतान करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले इन जीवन जरूरत की चीजों को जीएसटी से छूट मिली हुई थी।

यह सामान रहेंगे GST मुक्त?

एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर भी 12 फीसदी GST लगेगा। वहीं अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी फ्री रहेगा।

होटल के कमरों पर भी लगेगा टैक्स

खाद्य उत्पादों के साथ थी अब होटल की सर्विस इस पर भी टैक्स का भुगतान करना होगा। ₹1000 प्रतिदिन के कम कीमत वाले होटल की कमरों पर फ़ीसदी टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। अब तक यह छूट की श्रेणी में आता था। इसके अलावा 5,000 रुपये प्रति दिन (आईसीयू को छोड़कर) से ज्यादा के अस्पताल के कमरे के किराए पर भी आपको पांच फ़ीसदी जीएसटी चुकाना होगा। सोलर वाटर हीटर पर अब पहले के मुकाबले 5 फ़ीसदी की तुलना में 12 फ़ीसदी जीएसटी लगाया गया है।

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GST Rate Hike यहां चेक करें लिस्ट

GST Rate Hike

GST Rate Hike, इसके अलावा अब आपको प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’,कागज काटने वाला चाक, धारदार चाकू, ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर 18 फीसदी की दर से टैक्स वसूला जाएगा। सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जबकि पहले इस पर पांच फीसदी टैक्स लगता था।

सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र (Waste Treatment) और शवदाहगृह (Funeral Parlor) के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर भी अब 18 फीसदी GST वसूल किया जाएगा जो अबतक 12 फीसदी था। हालांकि, रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दरों को घटाकर पांच फीसदी किया गया है। पहले इन पर 12 फीसदी टैक्स लगता था। ट्रक और वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत भी शामिल है, पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जो फिलहाल 18 फीसदी ही है।

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