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16 YouTube Channel Blocked: केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, फेक न्यूज फैलाने वाले 16 यूट्यूब चैनलों को किया बैन, 6 पाकिस्तानी अकाउंट भी शामिल

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16 यूट्यूब चैनल्स हुए ब्लॉक

16 YouTube Channel Blocked

16 YouTube Channel Blocked: केंद्र सरकार ने सोमवार को फेक न्यूज फैलाने के आरोप में 6 पाकिस्तानी अकाउंट समेत 16 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया। आपको बता दे की कुछ दिनों पहले भी भारत सरकार द्वारा 22 youtube चैनल बैन किए गए थे।

16 YouTube Channel Blocked जिसमे दर्शकों की संख्या 6.8 करोड़ से भी अधिक है।

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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि बैन किए गए सोशल मीडिया खातों में पाकिस्तान के छह और भारत के दस YouTube समाचार चैनल शामिल हैं, जिनकी कुल दर्शकों की संख्या 6.8 करोड़ से अधिक है। उन्होंने बताया की यह देखा गया कि इन चैनलों का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के विदेशी संबंधों, सांप्रदायिक सद्भाव और देश में सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने के लिए किया जा रहा था।

समाज के सभी वर्गों में पैदा हो रहा था दहशत

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मंत्रालय ने कहा कि देश में कुछ YouTube चैनलों द्वारा प्रकाशित सामग्री में एक समुदाय को आतंकवादी के रूप में दर्शाया गया है जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्यों के बीच घृणा को उकसाता है। इस तरह की सामग्री सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पाई गई थी। कई भारत आधारित यूट्यूब चैनल समाज के सभी वर्गों में दहशत पैदा करने की क्षमता वाले असत्यापित समाचार और वीडियो प्रकाशित करते देखे गए,

जिसके आधार पर उनके विरुद्ध ये कार्यवाई की गई है। किस तरह के अफवा फैलाते है ये चैनल आइए बताते है आपको इसके बारे में , इसके उदाहरणों में शामिल हैं COVID-19 के कारण लॉकडाउन की घोषणा से संबंधित झूठे दावे, जो प्रवासी कामगारों के लिए खतरा हैं। इस तरह की सामग्री से भरे सामाचार हमारे देश में सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते है या नुकसान पहुंचाने वाले माने जा सकते है।

फर्जी खबरें फैलाने की भी कर रहे थे कोशिश

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मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों ने भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर की स्थिति, यूक्रेन और भारत के विदेशी संबंधों जैसे कई विषयों पर देश के बारे में फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश की,केंद्रीय मंत्रालय ने इन चैनलों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के साथ साथ अन्य देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों की दृष्टि से पूरी तरह से गलत और संवेदनशील बताया है।

क्या है अधिनियम, 1995 की धारा 20

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केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 23 अप्रैल को निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावों और निंदनीय सुर्खियों का उपयोग करने से बचने की सलाह दी थी। मंत्रालय ने विस्तृत परामर्श में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए कहा था, जिसमें इसके तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता भी शामिल है।

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अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का उपयोग करना है गलत

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मंत्रालय ने देखा था कि हाल के दिनों में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने असत्यापित, भ्रामक, सनसनीखेज और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का उपयोग करते हुए घटनाओं और घटनाओं की कवरेज अच्छी भावना और शालीनता से की है। आहत करने वाले , अश्लील और मानहानिकारक और सांप्रदायिक दंगे हैं, एडवाइजरी में यूक्रेन-रूसी संघर्ष और विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम दिल्ली की घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जहां टीवी समाचार सामग्री और वाद-विवाद कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन में पाए गए थे। जिसके बाद केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ये फैसला लिया गया।

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