Uttar Pradesh: देश का पहला स्क्रैप पॉलिसी लागू करने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश, जानिए इसके बारे में

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स्क्रैप पॉलिसी लागू करने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश

Uttar Pradesh: देश का ऐसा सबसे पहला राज्य बन गया है। Uttar Pradesh जिसने अपने यहां पर स्क्रेप पॉलिसी लागू की है। इसके बाद से अब प्रदेश में तय उम्र पूरी कर चुके वाहन फर्राटा नहीं भर सकेंगे। ऐसे अनफिट तथा खटारा वाहनों को जप्त कर स्क्रेप यानी कि कबाड़ सेंटर के हवाले करेंगे। स्क्रेप सेंटर पहुंचे वाहनों की उचित कीमत उनके मालिकों को दी जाएगी।

फायदे-नुकसान नई पॉलिसी के

Uttar Pradesh लखनऊ के परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने इसी पॉलिसी को उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत अब 15 साल पुराने पेट्रोल तथा 10 वर्ष पुरानी डीजल वाहन बिना फिटनेस सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे।दरअसल ऐसे वाहन बिना फिटनेस के चलते पकड़े गए तो प्रवर्तन दस्ते इन्हें अनफिट मानते हुए इनको जप्त करके स्क्रेप सेंटर के हवाले कर देंगे। चूंकि इसी पॉलिसी को लागू होने के बाद से पूरे प्रदेश में स्क्रेप सेंटर खोले जाएंगे। यहां पर मालिक पकड़ी गई गाड़ियों को सौंपकर सर्टिफिकेट ले सकेंगे तथा उनकी गाड़ियों की उचित कीमत भी उन्हे मिलेगी।

हालांकि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद से वाहन संबंधी अपराधों में भी कमी आएगी। एक स्क्रैप सेंटर 3 एकड़ तक का होगा।

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आवेदन कहां एवं कैसे करना होगा

Uttar Pradesh दरअसल इस पॉलिसी के लागू होने के बाद से कबाड़ हो चुके वाहन की कुल कीमत का 6 फ़ीसदी नगद पैसा मिलेगा। एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसे दिखाकर वाहन खरीद पर 5 फसदी टैक्स में भी छूट हासिल होगी। परिवहन विभाग के अनुसार विभाग की वेबसाइट पर 6 तरह के लोग वाहन को स्क्रिप्ट घोषित करने के लिए वेबसाइट www.ppe.nsws.gov.in/scrappagepoli पर आवेदन भी कर सकेंगे। हालांकि परिवहन विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू की है। इसमें कोई व्यक्ति, संस्था, ट्रस्ट, फर्म में वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चूंकि आवेदन करते समय 100 रुपए के स्टांप पर चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी पत्रावलियों को भी अपलोड करना पड़ेगा।


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