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up government का महिला कर्मचारियों को एक खास तोहफा,महिलाओं को मिलेंगे अब यह सुविधायें..पढ़िए पूरी खबर

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up government: उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न प्राथमिकताओं में एक प्रार्थमिकता महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा भी है,इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत उन्होंने महिला कर्मचारियों के लिए कुछ खास नियम बनाए हैं, जिनके लागू होने से महिलाओं को तमाम लाभ मिलने वाले हैं अतः अगर आप के संपर्क में कोई महिला कर्मचारी है या आप महिला कर्मचारी है तो आपके लिए यह निर्देश जानना बहुत आवश्यक हो जाता है ,अतः आप हमारे साथ बने रहें हम आपको बारीकी से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी इन नियमों के बारे में बताएंगे।

महिला कर्मचारियों को नहीं करनी होगी नाइट शिफ्ट

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आमतौर पर देखा गया था कि कंपनियों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के सामने उस समय समस्या खड़ी हो जाती थी, जब उनकी कंपनी के हुक्मरान उनकी ड्यूटी रात के समय लगा देते थे,उनकी सुरक्षा की परवाह और अन्य विषयों से जुड़ी तमाम समस्यायें,उनके सामने खड़ी हो जाती थी लेकिन अब up government का फरमान है कि किसी भी महिला कर्मचारी को शाम को 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच ड्यूटी करने से के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा हां अगर वह महिला कर्मचारी स्वयं सहमति देती है तब उसकी ड्यूटी लगाई जा सकती है लेकिन तब भी कुछ खास निर्देश है जिनका ध्यान रखना होगा यह निर्देश इसी लेख में आगे बताए गए हैं।

ड्यूटी से मना करने पर नहीं निकाल सकेंगे महिला कर्मचारी को

आमतौर पर यह देखा गया है कि तानाशाह मैनेजमेंट महिला कर्मचारियों द्वारा नाइट शिफ्ट मना करने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया करता था,लेकिन अब up government इस बात को लेकर सख्त हो गई है और उसने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर कोई महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट करना नहीं चाहती है तो इस बात को लेकर उसे कंपनी से निकाला नहीं जाएगा, ऐसा निर्देश आने के बाद निश्चित तौर पर महिला कर्मचारियों को काफी राहत मिलने वाली है अगर कोई महिला कर्मचारी अपनी लिखित सहमति देती है, कि हम नाइट शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ खास निर्देश जारी किए हैं।

कंपनी को करनी होगी परिवहन व्यवस्था

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up government ने यह निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई महिला कर्मचारी लिखित सहमति देती है कि वह नाइट शिफ्ट करेगी तो इसके बाद कंपनी का दायित्व खत्म नहीं हो जाता है बल्कि उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह महिला कर्मचारी को आने जाने के लिए मुफ्त में परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराएं, और अगर कोई कंपनी मैनेजमेंट ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है।

करनी होगी भोजन और सुरक्षा की व्यवस्था

आने जाने की निशुल्क सुविधा के अतिरिक्त कंपनी की यह भी जिम्मेदारी है की नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने आने वाली महिलाओं के लिए स्वस्थ और पौष्टिक भोजन की निशुल्क व्यवस्था करने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए।
महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सरकार का एक सराहनीय कदम है और निश्चित तौर पर इसका महिला कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है।

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इन चीजों का भी रखना होगा ख्याल

महिला कर्मचारी

परिवहन भोजन और सुरक्षा के अतिरिक्त कुछ अन्य शर्तें भी हैं जो up government ने निर्धारित की हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि कंपनियों को यह ध्यान रखना होगा कि जहां पर भी महिला कर्मचारी ड्यूटी कर रही है वहां पर उनके लिए टॉयलेट,वॉशरूम,चेंजिंग रूम, पीने का पानी और लाइट इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि सामाजिक मापदंडों के अनुरूप महिला कर्मचारी अपने दैनिक कर्मों को कर सके और उन्हें किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े।

नहीं लगा सकेंगे अकेली महिला की ड्यूटी

यहाँ पर दो बातें और समझने की है जो काफी महत्वपूर्ण हैं, उससे पहली बात यह है कि कंपनी अपनी तरफ से किसी भी महिला कर्मचारी पर नाइट शिफ्ट करने के लिए दबाव नहीं बना सकती है,लेकिन अगर महिला कर्मचारी लिखित में सहमति देती है तो उसको नाइट शिफ्ट पर लगाया जा सकता है

लेकिन सरकार ने यह शर्त लगाई है कि नाइट शिफ्ट के दौरान कम से कम 4 महिलाओं को एक साथ काम करना होगा अर्थात कंपनी किसी एक अकेली महिला को नाइट ड्यूटी करने के लिए नहीं भुला सकती। यह थे up government द्वारा महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति कंपनियों को कुछ निर्देश, मुझे लगता है कि यह निर्देश महिला कर्मचारियों के हित में है, आप इस पर क्या सोचते हैं आप हमें जरूर बताइएगा।

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