Ration Card Surrender: युपी के रहने वाले लोगों के लिए राशन कार्ड सरेंडर और रिकवरी करने के बारे में यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है।
प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने और रिकवरी होने के आदेश की बात का सरकार द्वारा खंडन किया गया है। खाद्य आयुक्त ने बताया कि इस सिलसिले में फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
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रविवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बात साफ कर दी है की फिलहाल प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने या फिर उसके रिकवरी करने के सिलसिले में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। मीडिया पर इस संबंध में प्रसारित भ्रामक तथ्यों और खबरों से परे होकर राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय-समय पर जारी रहती है।
खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में जो प्रचार हो रहा है वो बिल्कुल ही आधारहीन प्रचार हो रहा है। हकीकत तो यह है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में सात अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक तत किए गए थे जिसमें वर्तमान में कोई भी परिवर्तन ही नहीं किया गया है।
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सौरव बाबू ने कहा कि कहा कि सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, विद्युत कनेक्शन, मुर्गी पालन/गौ पालन, मोटर साइकिल स्वामी होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी किसी भी प्रकार की व्यवस्था भी तय नहीं की गई है। इसके अलावा राशन कार्ड रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्यायुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
उल्लेखनीय बात है कि विभाग सदैव पात्र कार्डधारकों को नियमों को मुताबिक उनकी पात्रता के अनुरूप नए राशनकार्ड वितरण करता है। वहीं विभाग द्वारा एक अप्रैल, 2020 से प्रदेश में अब तक कुल 29.53 लाख नवीन राशनकार्ड पात्र लाभार्थियों को वितरित किए गए है।