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FSSAI: डिलीवरी ऐप या रेस्टोरेंट से आपको भी मिला है खराब क्वालिटी का खाना, यहां करें इसकी शिकायत

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FSSAI: उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2005 (Food Safety and Standards Act, 2005) के तहत कई प्रावधान किए गए हैं। भोजन की गुणवत्ता या सेवा में गड़बड़ी जैसी कोई भी बात के लिए ग्राहक यहां अपनी आवाज उठा सकते हैं।

खाने की क्वालिटी या रेस्टोरेंट की सर्विस नहीं पसंद

हम में से अक्सर लोग नए-नए रेस्टोरेंट में जाकर अलग-अलग डिशेज का स्वाद लेते हैं।  अलग-अलग प्रकार का खाना हमें बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन कई बार हमें यह निराश भी कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो हमें खाने की क्वालिटी पसंद नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी रेस्टोरेंट की सर्विस भी हमें पसंद नहीं आती है। तो इस बारे में आपको अपने अधिकारों के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए कि आप इसकी शिकायत कहां पर कर सकते हैं।

सेवा या भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए यहां करें शिकायत

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उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2005 (Food Safety and Standards Act, 2005) के तहत कई प्रावधान किए गए हैं। भोजन की गुणवत्ता या सेवा में गड़बड़ी जैसी असुविधा लिए आप अपनी आवाज उठा सकते हैं।

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जाने क्या कहता है अधिनियम

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खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के तहत किसी रेस्टोरेंट मालिक को खान-पान का बिजनेस संचालित करने के लिए खाद्य लाइसेंस (Food license) लेना अनिवार्य होता है। रेस्टोरेंट मालिक को नामित अधिकारी के सामने एक आवेदन करके लाइसेंस के लिए आवेदन देना होगा।
बिना फूड लाइसेंस के अपने बिजनेस को संचालन करने वाले रेस्टोरेंट्स मालिक को 6 महीने की कैद से लेकर ₹500000 तक का जुर्माना भी हो सकता है।

वही, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 54 के तहत खाने में कोई बाहरी या अनुचित पदार्थ मिलने पर भी अधिकतम एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। वही अगर किसी रेस्टोरेंट में गंदे और अनहेल्दी किचन में खाना बनता है तो एक लाख रुपए तक जुर्माना बढ सकता है।

जानें कैसे दर्ज करवाएं शिकायत

आपको कभी भी खराब क्वालिटी का खाना मिलता है या इस प्रकार की अन्य किसी परेशानियों का सामना करते हैं पड़ता है तो आप हमने नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं –

1 : FSSAI  (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) की आधिकारिक वेबसाइट fssai.gov.in पर जाएं।
2 : “Share your concern” बटन पर क्लिक कर खुद को पंजीकृत किजिए।
3 : पंजीकरण के बाद, लॉग इन कर संबंधित श्रेणी जैसे पैकेज्ड फूड, फूड केटरिंग परिसर आदि सेलेक्ट करें।
4 :श्रेणी सेलेक्ट करने के बाद, प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नजर आएगा, जिसमें फोटो समेत सारी डिटेल सबमिट करनी होगी।
5 :अंत में, फॉर्म को सबमिट करने के बाद, आपको एक रेफरेन्स नंबर दीया जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप अपनी कंप्लेंट स्टेटस देखने के लिए कर सकते हैं।

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