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Nupur Sharma को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सारे मामले दिल्ली ट्रांसफर किये गए, अब दिल्ली पुलिस करेगी जांच

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Nupur Sharma

Nupur Sharma: एक टीवी डिबेट में कथित तौर पर इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद साहब पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की वजह से भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ दायर सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है । सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बुधवार को ये फैसला सुनाते हुए नूपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को स्वीकार कर लिया है ।

बता दें कि नूपुर शर्मा ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर इस बात की मांग की थी । उन्होंने याचिका में कहा था कि उन्हें जान का खतरा है ऐसे में उनपर अलग अलग राज्यों में दर्ज करीब 10 एफआईआर को एक ही जगह दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए ।

जान का खतरा बताते हुए सभी एफआईआर रद्द करने की थी अपील, कोर्ट ने इनकार किया

पैगम्बर मोहम्मद पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग राज्यों में करीब 10 एफआईआर दर्ज थीं । सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा की तरफ से याचिका दायर कर इस बात की मांग की गई थी कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं ऐसे में अलग अलग राज्यों में उनपर दर्ज सभी 10 एफआईआर को रद्द किया जाए।

हालांकि बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने एफआईआर रद्द करने की अपील ठुकरा दी हालांकि कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि नूपुर शर्मा को जान का खतरा है इसलिए उनपर हुईं सभी 10 एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है । अब नूपुर शर्मा पर लगे सभी आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस करेगी । सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस(IFSO) को इसकी जांच करनी चाहिए ।

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अंतरिम गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के अंतर्गत जांच कैसे करनी है इसपर कोर्ट कोई टिप्पणी नहीं करेगा । हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस की IFSO इकाई को इस मामले में कोई जरूरत हो तो वह दूसरे राज्यों की मदद ले सकते हैं । बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को दिए अपने पिछले आदेश को सुरक्षित रखा है जिसके अंतर्गत नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी रहेगी ।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने पिछली सुनवाई में Nupur Sharma को जमकर फटकार लगाई थी और देश से माफी मांगने को कहा था । यही नहीं नूपुर शर्मा को कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद देश मे हो रही तमाम हिंसक घटनाओं का जिम्मेदार ठहराया था । इसके अलावा उदयपुर में नूपुर शर्मा के समर्थन की वजह से एक हिन्दू टेलर के गला रेते जाने का जिम्मेदार भी नूपुर शर्मा को ही माना था हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला की इन टिप्पणियों पर विवाद भी हुआ था ।

क्या है Nupur Sharma विवाद

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भाजपा की पूर्व प्रवक्ता Nupur Sharma ने 27 मई को टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल की एक डिबेट में हिस्सा लिया था जिसमे वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के आकार की आकृति पर डिबेट जारी थी । इसी डिबेट के दौरान डॉ रहमानी द्वारा शिवलिंग पर की जा रही टिप्पणियों के जवाब देते हुए भाजपा की तत्कालीन प्रवक्ता ने कथित तौर पर इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं जिसके वीडियो वायरल होने के बाद देश में अलग अलग राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई थी । देश के साथ साथ विदेशों से मिल रही प्रतिक्रियाओं और विरोध के बाद भाजपा ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था ।

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