इस पोस्ट में
Safari: सबको सूचित किया जाता है कि बिहार शराब निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, वर्ष 2016 के अधिहरण के वाद में न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा अधिहृत गाड़ियों की सार्वजनिक नीलामी डी०आर०सी०सी०, पूर्णियाँ में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया की देख रेख में गठित टीम द्वारा दिनांक – 27.09.2022 को सुबह 10:30 बजे से सम्पन्न होगी।
इस तिथि को किसी वजह से नीलामी न होने की स्थिति में या नीलामी के बाद बचे गाड़ियों की नीलामी दिनांक 28.09.2022 को पूरा किया जायेगा। तथा इस निर्धारित दिनांक के उपरांत बचे वाहनों की फिरसे नीलामी 10.10.2022 तथा 11.10.2022 को किया जायेगा।
अब आपका गांव होगा वायरल क्यों की हम आ रहे है आपके गांव
अपने ही बेटे की संतान को गर्भ में पाल रही है ये महिला, पोती दादी नहीं बल्कि मां कहेगी
1. ऊपर दिए गए वाहनों के खिलाफ अगर सक्षम कोर्ट में मामला दायर किया गया है या कोर्ट के विचाराधीन है, तो इन मामले में प्रमाण के साथ इसकी सूचना वाहन धारक को नीलामी समिति के सामने या उत्पाद कार्यालय, पूर्णियाँ में नीलामी के निर्धारित डेट के पहले तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
2. डाक में हिस्सा लेने वाले डाककर्त्ता को 25.09.2022 को शाम 5 बजे तक अग्रधन की धन राशि अधीक्षक उत्पाद, पूर्णियाँ के कार्यालय में कैश / बैंक ड्राप्ट के रूप में जमा करना जरूरी होगा।
3. नीलामी में सफल आदमी का अग्रधन नीलामी के तय राशि में एडजस्ट कर ली जायेगी तथा असफल व्यक्तियों द्वारा जमा अग्रधन का अमाउंट उनको वापस कर दी जायेगी। नीलामी में भाग लेकर एवं मैक्सिमम बोली लगाने के बाद नीलामी नहीं लेने पर अग्रधन की धनराशि को जब्त करते हुए बोली लगाने वाले व्यक्ति का नाम काली सूची में दर्ज किया जायेगा।
4. इस नीलामी में आने वाले अधिकतम मूल्य का भुगतान करके वाहन प्राप्त करने का एक चांस वाहन के मालिक को दिया जायेगा। यदि वे उस कीमत को अदा कर वाहन नहीं प्राप्त करते हैं, तो यह वाहन सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दी जायेगी। नीलामी समिति के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
नीलामी में सफल व्यक्तियों को अधिकतम बोली की धनराशि की आधी राशि नीलामी पर ही तुरंत जमा करना होगा,और बाकी राशि दो दिन के भीतर अधीक्षक उत्पाद, पूर्णियाँ के कार्यालय में जमा करना होगा। नही तो जमा की गई 50 प्रतिशत राशि को जब्त कर नीलामी के दूसरे नम्बर पर आने वाले को वाहन दे दी जायेगी ।
5. नीलामी समिति द्वारा वाहन खरीदने वाले के नाम अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा। वाहन का कागजात बनाने की जिम्मेदारी नीलामी प्राप्त करने वाले की होगी। वाहन के सभी प्रकार के भार से मुक्त मानते हुए नीलामी की जायेगी। नीलामी की मिनिमम राशि में किसी तरह का टैक्स समाहित नहीं है। नीलामी में सफल व्यक्ति को सभी देय करों का भुगतान करना होगा।
6. वाहनों के नीलामी से प्राप्त धन का 3 प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप BSBCL को देना होगा।
7. जो भी है, जहाँ है, जैसा है के आधार पर नीलामी किया जायेगा तथा किसी प्रकार का गाड़ी भाड़ा, देय नहीं होगा।