Ministry Of Road Transport: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दुपहिया वाहनों की धुलाई करने वाले रिजिड वाहनों व ट्रेलर में मैक्सिमम तीन डेक तक की अनुमति दे दी है। हालांकि ट्रेलर का वाहन धूलाईवाला हिस्सा चालक के केविन के ऊपर तक नहीं होना चाहिए। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी रविवार को दी गई है।
Ministry Of Road Transport: मतलब यह साफ है कि अब आपको भारतीय सड़कों पर बड़े-बड़े ट्रक से जल्द देखने को नहीं मिलेंगे। यह वाहन एक बार में पहले से बड़ी संख्या में माल का आवागमन कर सकेंगे तथा एक लिमिट तक ही दूसरे वाहन का इस्तेमाल नहीं होने से प्रदूषण कम होगा।
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Ministry Of Road Transport: बयान में यह कहा गया है कि इससे ढुलाई क्षमता में 40 से 50 फ़ीसदी की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी को अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करते हुए रिजिड वाहनों तथा टेलर में दोपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए मैक्सिमम तीन डेक की अनुमति दे दी है।
Ministry Of Road Transport:हालांकि इससे एक बार में बहुत ही बड़ी मात्रा में सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा। ऐसी में न सिर्फ माल का भाड़ा बचेगा। बल्कि इससे भारी वाहनों में जलने वाली डिजाइन की मात्रा भी कम हो जाएगी।
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Ministry Of Road Transport:अलग से जारी अधिसूचना में मंत्रालय ने यह कहा कि नगदी ले जाने वाले वाहन यानी कि कैश वैन भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के अंतर्गत (बीआईएस) नियम अधिसूचित होने तक वाहन उद्योग मानक-163:2020 की न्यूनतम अनिवार्यताओं को भी पूरा करेंगे।
Ministry Of Road Transport: इससे कैश वैन के विशेष उद्देश्य वाहन के रूप में भी विनिर्माण, पंजीकरण और टायर मंजूरी परीक्षण में भी मदद मिलेगी। भारतीय बाजार में टाटा से लेकर महिंद्रा तथा आयशर से लेकर अशोक लीलेंड तक सबके लिए यह अच्छा खबर है।