madhya pradesh: 22 यात्री madhya pradesh के पन्ना में 6 साल पहले एक भीषण बस हादसे में जिंदा जल गए थे। इसी बस हादसे में आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश आरपी सोनकर की अदालत ने 22 यात्रियों की मौत पर बस ड्राइवर शमसुद्दीन को कुल 190 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। ड्राइवर को हर काउंट पर 10-10 साल की विभिन्न सजा सुनाई गई है। बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडेय को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों ही madhya pradesh सतना जिले के रहने वाले हैं। ड्राइवर शमसुद्दीन को IPC की धारा 304 के भाग-2 के अंतर्गत दोषी पाया गया है।
दरअसल मंडला घाटी में नेशनल हाईवे पर 4 मई 2015 को पांडव फॉल के पास एक बस 20 फीट नीचे गिर कर पलट गई थी। अनूप ट्रैवल्स द्वारा ही संचालित 32 सीटों वाली बस दोपहर लगभग 12 बजकर 40 मिनट पर छतरपुर कस्बे से रवाना हुई थी। एक घंटे से अधिक समय के बाद ही बस पन्ना जिले में पांडव फॉल के पास एक पुल पर पहुंची तथा ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। जिसकी वजह से बस लगभग 8 फीट नीचे खाई में गिर गई तथा उसमें आग लग गई।
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अभियोजना के अनुसार बस में आग लगने की वजह से उसमें सवार 22 यात्री जिंदा जल कर मर गए थे। सतना के अनूप बस सर्विस की यात्री बस नंबर madhya pradesh 19 P 0533 बमीठा से पन्ना की तरफ आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ था। इस मामले में बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडे तथा ड्राइवर शमसुद्दीन उर्फ जगदम्बे के खिलाफ IPC की धारा 279, 304ए, 338, 304/2 & 287 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182, 183, 184 & 191 के अंतर्गत पुलिस ने अपराध दर्ज किए थे।