High Court: आज के समय में जहां पर नौकरी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं ऐसा इंटर कॉलेज भी है जहां पर प्रधानाचार्य पद पर रिक्त स्थान पड़े हुए हैं और लोगों की लापरवाही की वजह से 22 साल तक कोई प्रधानाचार्य नहीं रहा बिना प्रधानाचार्य के वह कॉलेज चलता रहा।
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इलाहाबाद High Court ने गोरखपुर के एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य का पद 22 वर्षों से खाली होने के कारण नाराजगी जताई है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से जवाब मांगा कि यह पद 22 वर्षों से क्यों रिक्त है? कोर्ट ने कहा इस मामले में पूर्व में दाखिल याचिका में स्पष्ट आदेश दिया जा चुका है । और अपर मुख्य सचिव माध्यमिक ने हलफनामा दाखिल कार्रवाई करने को भी आदेश दे दिया है। इसके बाद भी यह पद खाली क्यों अभी तक है।
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हाई कोर्ट ने यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने गांधी इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति की ओर से दाखिल याचिका पर उनके अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी को और सरकार व बोर्ड के वकीलों को दे दिया है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से गोरखपुर मंडल में प्रधानाचार्य व अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण पर मांगते हुए गोरखपुर के वर्तमान डीआईओएस ज्ञानेंद्र कुमार सिंह धुरिया को और पूर्व में डीआईओएस रहे प्रदीप कुमार मिश्र व सतीश के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगा जा चुका है।
कोर्ट ने कहा कि यह जानकारी अपर मुख्य सचिव 18 नवंबर को हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। हलफनामा संतोषजनक नहीं होने पर अपर मुख्य सचिव को 19 नवंबर को न्यायालय में हाजिर भी होना होगा।