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Chara Ghotala: लालू प्रसाद चारा घोटाला के 5वें मामले में भी दोषी करार, बीजेपी सांसद ने कहा- जैसी करनी ठीक, वैसी भरनी

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Chara Ghotala: 139 करोड रुपए के चारा घोटाला मामले में CBI की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दे दिया है। सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। हालांकि चारा घोटाला के चार अन्य मामलों में पहले से ही लालू दोषी करार दिए जा चुके है। यह चारा घोटाला का सबसे बड़ा तथा आखरी मामला है। इस पर सुशील मोदी का रिएक्शन भी सामने आया है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार ने कहा…


बीजेपी सांसद तथा बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह कहा कि इस मामले को हमने उजागर किया था। पटना हाई कोर्ट की निगरानी में अगर जांच ना होती तो यह मामला कभी सामने ही नहीं आता। जब यह घोटाला हुआ तब लालू सीएम भी थे वित्त मंत्री भी थे। उनकी पूरी की पूरी मिलीभगत थी। इसीलिए जो फैसला हुआ है वो स्वागत योग्य है। इससे समाज के लिए एक मैसेज है कि पद पर रहते हुए भी जो लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे उनको सजा जरूर मिलेगी। जैसी करनी वैसी भरनी।

आरजेडी के विधायक बोले हमें न्यायपालिका पर भरोसा है


वहीं पर आरजेडी के विधायक ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। उम्मीद है कि न्यायपालिका Chara Ghotala लालू प्रसाद यादव की सेहत तथा उम्र का ध्यान रखते हुए ही सजा पर फैसला सुनाएगा। हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कम से कम सजा मिले। लालू प्रसाद यादव ने हमेशा या कहा कि उन्हें फंसाया गया है पहले दिन से ही वह यही कह रहे है।

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चारा घोटाला क्या है?

आपको बता दें कि Chara Ghotala मामला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद ही सामने आया था। भाई ने जून 1997 में लालू प्रसाद को एक आरोपी के रूप में नामित किया। एजेंसी ने लालू तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ आरोप तय किए। हालांकि सितंबर 2013 में निचली अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू, मिश्रा तथा 45 अन्य को दोषी ठहराया तथा प्रसाद को रांची जेल भेज दिया गया। जबकि दिसंबर 2013 में हाई कोर्ट ने मामले में लालू प्रसाद को जमानत दे दी। इसके बाद से दिसंबर 2017 में सीबीआई अदालत ने उन्हें तथा 15 अन्य को दोषी पाया तथा उन्हें बिरसा मुंडा जेल भेज दिया। उसके बाद से झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद को अप्रैल 2021 में जमानत दे दी थी।

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