Azamgarh जनपद की बहुचर्चित घटनाओं में शामिल पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड मामले में सुनवाई करते हुए गैंगस्टर कोर्ट ने प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों में शुमार ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू समेत नौ आरोपियों को दोषी पाया है। सभी आरोपियों पर पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में शामिल रहने का आरोप सिद्ध हुआ है। अदालत इस मामले पर 12 मई को सजा सुनाएगी। मामले की सीबीआई जांच में 12 आरोपियों को दोषी पाए गए जिसमें एक आरोपित गिरधारी लोहार की मौत हो चुकी है। मामले में मुख्य आरोपी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू इस समय सुबह की कासगंज जेल में बंद है।
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सरकार ने यूपी के टॉप 10 अपराधियों में ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह का नाम शामिल किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता वंश गोपाल सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ध्रुव कुमार सिंह कुंडू सहित नौ आरोपियों को दोषी पाया है । इन सभी आरोपियों को 12 मई को सजा सुनाई जाएगी ।इस मामले में कासगंज जेल में बंद कुंटू सिंह की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। कुंटू सिंह पर हत्या गैंगस्टर सहित कुल 75 गंभीर आरोप पंजीकृत हैं।
पुलिस रिकॉर्ड में कुंटू सिंह का गिरोह D11 के नाम से दर्ज है। एक अन्य प्रकरण में गैंगस्टर कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश रामानंद ने बीते 31 मार्च को कुंटू सिंह सहित नौ आरोपियों को 10 साल कारावास और ₹50000 जुर्माने की सजा सुनाई है ।जुर्माना न भरने पर दोष सिद्ध आरोप आरोपियों को 1 साल की अतिरिक्त श्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। गौरतलब है कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की 19 जुलाई 2013 की सुबह उनके जीयनपुर बाजार स्थित आवास के बाहर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी।
लंबे समय से जेल में बंद कुंटू सिंह को बीते 6 जनवरी को लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना के ब्लाक प्रमुख पति अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार माना जाता है ।जिला प्रशासन अब तक कुंटू सिंह की करीब ₹14 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कर चुका है। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने पूर्व विधायक जीतू सिंह हत्याकांड के बाद हुए हिंसक बवाल के मामले में फरार चल रहे पांच आरोपियों पर 25000 इनाम घोषित किया है ।
पुलिस ने जिन आरोपियों पर इनाम घोषित कर रखा है उनमें विजय यादव मोहम्मद रिजवान दुर्ग विजय सिंह अभिषेक सिंह अरविंद कश्यप शामिल है इन सभी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई साथ ही प्रोबेशन पर छोड़ने का आदेश भी दिया है सीपू हत्याकांड मामले में हुए मुकदमे में सुनवाई करने के बाद अदालत ने 3 आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए 1 वर्ष के प्रोबेशन पर छोड़ने का आदेश दिया है यह फैसला एसडीएम कोर्ट नंबर 11 अनुपम दुबे ने सुनाया अभियोजन कहानी के अनुसार रामाकांत पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल निवासी गुरु ग्रंथ नगर थाना जीयनपुर ने अदालत में याचिका दाखिल की थी।
प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले इस बच्चे को तो 39 तक पहाड़ा याद है
सीपू के छोटे भाई रामाकांत अपने भाई महेंद्र नाथ से कई वर्षों से अलग रह रहा था महेंद्र नाथ ने अपनी लड़की की शादी के कार्ड में बिना पूछे रामा कांत का नाम छपवा दिया इस बात पर रामा अवतार ने ऐतराज जताते हुए 10 फरवरी 2009 को जीयनपुर थाने में महिंद्र के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दे दिया इससे नाराज महेंद्र नाथ तथा उनके लड़के राजेश बृजेश ने 11 फरवरी 2009 को रामाकांत को मारा-पीटा और गाली गलौज दिया तथा जान से मारने की धमकी दी इस सब के पीछे भी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह का नाम बताया जा रहा है।