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Sushant Singh Rajput मामले में बड़ाअपडेट, कोर्ट ने 36 आरोपियों में से आखिरी को दी जमानत

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Sushant Singh Rajput Case: मुंबई के रहने वाले 31 साल के अनुज केशवानी को सितंबर 2020 में ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।

3 साल पहले किया था अरेस्ट

Bombay High court on Sushant Singh Rajput

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ड्रग्स मामले में अनुज केशवानी को जमानत दे दी। केशवानी (Anuj Keshwani) को तीन साल पहले बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था।

नेशनल लॉकडाउन के दौरान 14 जून, 2020 को Sushant Singh Rajput अपने फ्लैट में मृत पाए जाने के बाद, 2020 से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मुंबई के खार निवासी केशवानी (31) को सितंबर 2020 में ड्रग स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

केशवानी के घर से बरामद हुआ था ड्रग्स

बयान के आधार पर मोहम्मद कैज़ान इब्राहिम के नेतृत्व में छापेमारी की गई और केशवानी के परिसर से व्यावसायिक मात्रा में चरस जब्त की गई। इसमें 585 ग्राम के साथ-साथ 270 ग्राम से अधिक हरे पत्ते, छोटे पत्तेदार कलियाँ और हरे पत्तेदार दाने थे, जिन्हें मारिजुआना या गांजा कहा जाता है और साथ ही 3.6 ग्राम कथित टीएचसी के साथ 32 पूर्ण ब्लॉट पेपर और पीले रंग में ब्लॉट पेपर के 10 टुकड़े थे। ग्रे और हल्के नीले रंग के जब्त किए गए थे.

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Sushant Singh Rajput Case मुक़दमा लंबा चलने की उम्मीद

Sushant Singh Rajput

अदालत ने कहा कि वह जमानत पाने वाला आखिरी आरोपी है, जबकि 35 अन्य पहले ही रिहा हो चुके हैं। मुक़दमा लंबा चलने की उम्मीद है, जिसमें 160 गवाहों से पूछताछ की जाएगी। केशवानी की जमानत एक अन्य सह-अभियुक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दी गई थी।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, किसी आरोपी को जमानत केवल तभी दी जा सकती है जब अदालत संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है, और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करेगा ऐसा होने की संभावना नहीं है।

इस मामले में अभिनेता रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक सहित कुल 36 आरोपी थे । जबकि चक्रवर्ती और 33 अन्य आरोपियों को विभिन्न अदालतों ने जमानत दे दी थी,

केशवानी के वकील खान ने तलाशी वारंट के बिना की गई छापेमारी और जब्ती के दौरान प्रक्रियात्मक खामियों की ओर भी इशारा किया, हालांकि अदालत ने इस मुद्दे पर गहराई से विचार नहीं किया।

न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा कि एक अन्य आरोपी, जितेंद्र जैन को दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी आधार पर जमानत दी गई थी। जैन के फैसले के आधार पर, मोहम्मद आजम जुम्मन शेख नाम से एक अन्य आरोपी को भी जमानत दी गई थी।

जमानत को चुनौती देने की योजना

bombay high court on Sushant Singh Rajput

अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, विशेष लोक अभियोजक अरुणा पई ने तर्क दिया कि एनसीबी शेख की जमानत को चुनौती देने की योजना बना रही थी और केशवानी के आपराधिक इतिहास की ओर इशारा किया। हालांकि, न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा, “मेरे अनुसार, वर्तमान मामले में आवेदक को जमानत की सुविधा से वंचित करने के लिए antecedents पर्याप्त नहीं है।”

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