Sahara News: बाजार नियामक ने सहारा ग्रुप के मुख्या सुब्रत रॉय (Sahara Group Subrata Roy) को झटका दिया है। SEBI (Security and Exchange Board of India) ने ऑर्डर दिया है कि कंपनी ने ओएफसीडी जारी करते वक्त नियमों की अनदेखी की थी। इन हालातों में अब सुब्रत रॉय और उनके अधिकारों से 6.42 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी।
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SEBI ने आदेश देते हुए कहा कि वह सहारा ग्रुप के हेड सुब्रत रॉय (Subrata Roy) और उसके अधिकारिकों की संपत्ति को कुर्क कर लें। इस मामले में आदेश देते हुए SEBI ने कहा है कि वैकल्पिक पूर्ण-परिवर्तनीय डिबेंचर (OFCD) जारी करने के मामले में सहारा प्रमुख और बाकी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। सहारा ग्रुप (Sahara Group) से कुल 6.42 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी।
सेबी ने अपने आदेश देते हुए कहा है कि सुब्रत रॉय, रविशंकर दुबे, वंदना भार्गव, अशोक रॉय चौधरी और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (जो अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन बन चुका है) से 6.42 करोड़ रुपये से इन पैसों की वसूली की जाएगी। साथ ही SEBI ने अपने नोटिस में सभी बैंक, म्यूचुअल फंड इकाइयों और डिपॉजिटरी को यह आदेश दिया है कि ऊपर दिए गए किसी नाम या कंपनी के डीमैट एकाउंट से किसी तरह के विड्रॉल की मंजूरी न दी जाए।
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यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन सभी अकाउंट में लोग अपना पैसा जरूर जमा करवा सकते हैं। सेबी ने बैंकों से भी बैंक अकाउंट के साथ ही लॉकर को भी कुर्क करने का आदेश से दिया है। इससे पहले भी जून महीने में सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सहारा ग्रुप के अधिकारियों पर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
Sahara News, सहारा ने साल 2008-09 में ओएफसीडी (OFCD) को जारी करते वक्त नियमों का पालन नहीं किया था। ऐसे में निवेशकों के रूल्स को फॉलो नहीं करने और हित की रक्षा न करने के कारण सेबी ने इस मामले में सहारा और उसके अधिकारिकों की संपत्ती कुर्क कर कुल 6 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दे दिया है। पहले भी सेबी (Sahara Group News) ने सभी को जुर्माना देने का आदेश दिया था। किंतु, अब जब सहारा ने जुर्माना जमा नहीं किया त बाजार नियामक ने संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया है।