Categories: News

Muzaffarnagar School Video: मुस्लिम छात्र की पिटाई पर भडक उठा सुप्रीम कोर्ट, वरिष्ठ IPS को जांच का आदेश

Published by

Muzaffarnagar School Video: SC Hearing On Muzaffarnagar Muslim Student Slapping Case: सुप्रीम कोर्ट FIR में सांप्रदायिक आरोप नहीं होने पर भी चकराया हुआ है।

इस सिलसिले में पीठ ने कहा कि पहली नजर में ही राज्य सरकार आरटीई कानून के आदेश का पालन करने में नाकाम रही है जहां शारीरिक दंड और धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव रखना गलत है।

SC ने UP Police और Yogi Govt को लगाई फटकार – Muzaffarnagar School Video

Muzaffarnagar School Video

मुजफ्फरनगर में एक स्कूल शिक्षिका द्वारा एक मुस्लिम छात्र क्लास के दूसरे छात्रों से थप्पड़ मरवाने के वायरल वीडियो को शीर्ष अदालत ने राज्य की अंतरात्मा को झकझोरने वाला कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यवाही पर नाराजगी का इजहार करते हुए मामले में दर्ज FIR की जांच एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर से कराने का आदेश दिया है।

Justice Abhay S. Oka और Justice Pankaj Mithal की पीठ ने अपराध होने के बावजूद पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर शुरू में एनसीआर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी हउत्तर प्रदेश पुलिस की जमकर फटकार लगाई। इस घटना को “गंभीर” कहते हुए पीठ ने हुक्म दिया कि दो सप्ताह की देरी के बाद दर्ज की गई FIR की जांच अब सीनियर आईपीएस ऑफिसर करेंगे।

आरटीई अधिनियम का पालन करने में राज्य सरकार विफल

Muzaffarnagar School Video

सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में सांप्रदायिक आरोपों नहीं होने पर भी हक्का-बक्का दिखाई दी। इसके अलावा, पीठ ने यह भी महसूस किया है कि पहली नजर में राज्य सरकार “शिक्षा का अधिकार (RTE)” अधिनियम के आदेश का पालन करने में भी विफल रही है, जहां शारीरिक दंड और धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव सख्त निषेध है।

पहले पति को छोड़ दूसरे पति के साथ भागीदूसरा पति चलती ट्रेन में छोड़ कर भाग गयारो रो कर बुरा हाल अब

दिल्ली के फर्नीचर मार्केट के कारीगरों से मिले Rahul Gandhi, किया बढ़ई का काम

स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश

Muzaffarnagar School Video

सुप्रीम कोर्ट ने कहां की अगर किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ इस आधार पर सजा देने की मांग की जाती है कि वह किसी खास समुदाय से हैं तो कोई भी बेहतर शिक्षा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से आरटीआई अधिनियम नियम के परिपालन पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का हुक्म देते हुए प्रोफेशनल कंसल्टेंट से पीड़ित छात्रा और दूसरे छात्रों की काउंसलिंग करवाने का हम भी दिया है।

राज्य सरकार की आपत्तियों को किया खारिज

Muzaffarnagar School Video

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी (Muzaffarnagar Slapping Case) के अधिकार क्षेत्र पर राज्य सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को भी खारिज किया है।

 सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को ही युपी पुलिस से जांच की स्थिति और पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया था।

Recent Posts