Vehicle Registration Guideline: अगर आपके पास किसी भी प्रकार का वाहन है तो यह खबर आपके लिए बड़े ही काम की है क्योंकि जिन वाहनों के अंतिम नंबर 0 1 2 3 हैं और उन्होंने अभी तक एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नहीं लगवाई है उन सभी वाहन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी वाहनों के लास्ट नंबर के मुताबिक ही एचएसआरपी नंबर प्लेट अनिवार्य है।
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जिन वाहन मालिकों की गाड़ियों का अंतिम नंबर 0, एक, दो और तीन है, उन्हें हमारा यह अनुरोध है कि वह तुरंत एचएसआरपी लगवा लें नहीं तो पकड़े जाने पर उन्हें पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। रविवार 15 मई के बाद से ही ऐसे सभी वाहनों का चालान और जुर्माना भी किया जा सकता है। सभी वाहनों के लास्ट नंबरों के अनुसार से ही एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नंबर प्लेट लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए नंबर वार तिथि भी निर्धारित की गई थी।
एचएसआरपी लगवाने के लिए इच्छुक आवेदक www.siam.in पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय समय फर्जी वेबसाइट का भी ख्याल रखें।
लोगों के वाहन का नअंतिम नंबर चार और पांच है वे सभी को अब 15 अगस्त तक एचएसआरपी लगवा ने का अनुरोध किया गया है। यानी कि जीरो से तीन नंबर के बाद अब वाहनों के अंतिम नंबर चार और पांच के लिए अंतिम तारीख 15 अगस्त 2022 तय की गई है।
15 अगस्त 2022 तक- पंजीकृत वाहन जिनके लास्ट नंबर के अंत में 4 और 5 है।
15 नवंबर 2022 तक-पंजीकृत वाहन जिनके लास्ट नंबर में 6 और 7 है।
15 फरवरी 2023 तक- पंजीकृत वाहन जिनके लास्ट नंबर 8 और 9 है।
Vehicle Registration Guideline निर्धारित नई नंबर प्लेट नहीं लगाने पर गाड़ी चलाते पकडे़ जाने पर वाहन स्वामी को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। इस मामले में प्रवर्तन टीम को चालान और जुर्माना लेने का अधिकार है।
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0, 1, 2, 3 अंतिम नंबर वाले वाहन स्वामियों में एचएसआरपी लगवाए जाने की तारीख बीत चुकी है। अभियान के समय नियमों के मुताबिक नंबर प्लेट वाहन में लगी हुई नहीं मिलती तो वाहन स्वामी को पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में इस कार्रवाई के लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं। -देवेंद्र कुमार त्रिपाठी, अपर परिवहन आयुक्त