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UP Madarsa National Anthem: यूपी के मदरसों में आज से राष्ट्रगान अनिवार्य..

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UP Madarsa National Anthem

UP Madarsa National Anthem: यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अब रोजाना राष्ट्रगान गाना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में रोजाना जन-गण-मन गाना अनिवार्य कर दिया है। योगी सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताई है। मौलानाओं का कहना है कि जब मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रगान गाया जाता है तो उसे रोजाना अनिवार्य करने की क्या जरूरत है।

यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉ इफ्तेखार अहमद जावेद ने कहा कि प्रदेश में आज से मदरसे खुल गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रगान भी अनिवार्य कर दिया है ।और उनमें आलिमों का पढ़ाई के लिए आना-जाना शुरू हो गया है ।मदरसे के यह बच्चे देश की मुख्यधारा में आए और उनके अंदर राष्ट्रप्रेम की भावना बढ़े इसके लिए सुबह पढ़ाई शुरू होने से पहले की जाने वाली अन्य दुआओं के साथ राष्ट्रगान गाना भी अब अनिवार्य होगा।

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UP Madarsa National Anthem उत्तर-प्रदेश सरकार का निर्णय

मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि मदरसों के बच्चे दूसरे सामान्य स्कूलों के बच्चों की तरह दिखाई दें और देश दुनिया में अपनी पहचान बनाए इसके लिए बोर्ड लगातार प्राथमिकता के आधार पर काम करता रहेगा। डॉक्टर जावेद ने कहा कि अब बोर्ड ने फैसला लिया है कि नए सत्र से मदरसों के बच्चे मजहबी शिक्षा की पढ़ाई के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे साथ ही राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए रोजाना राष्ट्रगान भी गाया करेंगे।

UP Madarsa National Anthem

कर-मुक्त हुए,मठ और मंदिर

इधर मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य हुआ उधर योगी सरकार ने अयोध्या के मठ और मंदिर को कर मुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अयोध्या में मठ मंदिरों को कर मुक्त कर दिया है। इसके लिए नगर निगम ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने गुरुवार को बताया कि बुधवार देर शाम मंडलायुक्त के गांधी सभागार में नगर निगम की बोर्ड की बैठक में मठ मंदिरों को कर मुक्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अब मठ मंदिरों को केवल प्रतीकात्मक टैक्स (टोकन मनी) ही देना होगा।

इसके साथ ही मंदिरों का बकाया टैक्स माफ करने का भी निर्णय लिया गया। बता दें कि बैठक में शहर के जलभराव से निजात के लिए 182 करोड रुपए से नालों का निर्माण करने का भी फैसला लिया गया। उन्होंने साफ किया कि इस दायरे में केवल वही मठ मंदिर व आश्रम आएंगे जो मठ मंदिर आश्रम का व्यवसायिक उपयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022 व 23 के लिए गृहकर, जलकर में 10 फ़ीसदी छूट दिए जाने की समय सीमा भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि शहर को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से विकास प्राधिकरण अयोध्या निर्माण करवाएगा ।

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अकेले अयोध्या जोन से ही नगर निगम प्रशासन को टैक्स के रूप में ढाई करोड़ रुपए की आमदनी होती। है इस जोन में करीब 8000 मठ ,मंदिर, आश्रम है उन्होंने बताया कि 95% मठ ,मंदिर अयोध्या जोन में ही है। ऐसे में अब मठ मंदिर आश्रम धर्मशाला जो अपने स्थान का व्यावसायिक प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें कर से मुक्त किया जाएगा।

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