Nupur Sharma: Supreme Court ने BJP की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। Supreme Court ने निर्देश दिया है कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर दर्ज की गई शिकायत/एफआईआर के खिलाफ नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम ना उठाया जाए। कोर्ट ने ये आदेश भविष्य में दर्ज की जाने वाली FIR के संबंध में भी दिया है। इससे पहले कोर्ट के सामने नूपुर शर्मा के वकील ने पाकिस्तान से जान जाने के खतरे की बात करते हुए कोर्ट से संरक्षक मांगा था।
वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने यह कहा है कि पिछले आदेश के बाद से कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। याचिकाकर्ता की जान को भी गंभीर खतरा है। पाकिस्तान से एक शख्स की आने की खबर है। हालांकि पटना में उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है।
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बता दे कि Nupur Sharma ने अपनी वापस ली गई याचिका को फिर से शुरू करने, गिरफ्तारी से सुरक्षा तथा अपनी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने का आग्रह किया। हालांकि पैगंबर टिप्पणी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका पर दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में नूपुर शर्मा की जान के खतरे का जिक्र किया है। कोलकाता पुलिस ने लुक आउट सर्कुलर जारी किया है जिस वजह से उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है। सुनवाई के दौरान ही मनिंदर सिंह ने याचिकाकर्ता की जान के खतरे से संबंधित दो मामलों का जिक्र किया था। जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा कि 1 जुलाई के बाद से यह मामले सामने आया।
सिंह ने यह जवाब दिया की जान का खतरा लगातार बना हुआ है। हालांकि FIR रद्द कराने के लिए हर जगह जाने में याचिकाकर्ता के जान को बड़ा खतरा बताया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहां कि हम करेक्ट कर रहे हैं। हमारा ये इरादा नहीं था कि आपको हर जगह जाना पड़े।
वकील ने बताया कि मैं आपसे निवेदन करता हूं। यह खतरा वास्तविक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मेरे अधिकार… आप अनुच्छेद 21 के रक्षक हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा कि क्या आप अपनी पसंद के एक स्थान पर ही जाने के इच्छुक है। जहां पर भी पहली एफआईआर दर्ज की जाती है वहीं पर सभी केस की सुनवाई हो सकती है।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या आप दिल्ली हाई कोर्ट जाना चाहेंगे..? सिंह ने हां में जवाब दिया। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगली सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी केस दिल्ली ट्रांसफर हो सकते हैं। नूपुर शर्मा की याचिका पर आगे की सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
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Nupur Sharma के वकील ने यह कहा कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। बेंच में केस की सुनवाई के दौरान अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती के बयान का भी संज्ञान लिया। जिसमें उसने नूपुर शर्मा की हत्या करने वाले को अपना घर देने का ऐलान किया था। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद से अजमेर पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एक शख्स का भी सुनवाई के दौरान जिक्र हुआ।
जिसने नूपुर को जान से मारने की धमकी दी थी। बता दें कि नूपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल सहित 9 केस दर्ज हैं। जिन्हें ट्रांसफर करने की मांग भाजपा की पूर्व प्रवक्ता ने की है।