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Sahara India के निवेशक अभी भी भगवान के सहारे, अब अगले महीने होगी सुनवाई..

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Sahara India: कभी सहारा इंडिया देश की सबसे बड़ी कम्पनियों में शुमार थी । भारत ही नहीं दुनिया भर के उद्योग जगत में इस कम्पनी की तूती बोलती थी किंतु समय बड़ा क्रूर होता है। लंबे समय तक अर्श पर रही सहारा इंडिया के सितारे इन दिनों गर्दिश में है । दरअसल सच तो ये है कि पिछले एक दशक से सहारा इंडिया, इसके मालिक सुब्रत रॉय और इस नामचीन कम्पनी में पैसे निवेश किये हुए लोगों के सितारे गर्दिश में हैं । कम्पनी के डूबते ही मामला ऐसा फंसा कि अब सिर्फ कोर्ट से तारीखें मिलती हैं ।

निवेशक डूबे हुए पैसों के वापस मिलने की आस लगाए याचिका पर याचिका दायर करते हैं लेकिन उन्हें मिलती हैं तो बस तारीखें। मामला ऐसा फंसा है कि सहारा इंडिया के अलावा शायद ही कोई ऐसी कम्पनी हुई होगी जिसके खिलाफ अब तक 4 हजार से ज्यादा याचिकायें दायर की जा चुकी हों।

पटना हाइकोर्ट ने दिया था सहारा प्रमुख को हाजिर होने का आदेश

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Sahara India परिवार के हितधारकों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने शुक्रवार को सहारा श्री(प्रमुख) सुब्रत रॉय को 16 मई तक किसी भी हाल में कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। इसके लिए पटना हाइकोर्ट की एकलपीठ द्वारा सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने बिहार, उत्तरप्रदेश और दिल्ली के डीजीपी को आदेश दिया था कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 16 मई दिन सोमवार को सुबह साढ़े दस बजे तक कोर्ट में पेश करें लेकिन जैसा कि पहले भी होता आया है, सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने पटना हाइकोर्ट के द्वारा दिये आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी ।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाइकोर्ट के आदेश पर रोक

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सहारा श्री सुब्रत राय द्वारा हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गयी । सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट के आदेश पर 19 मई तक रोक लगा दी। ज्ञात हो कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सहारा इंडिया के खिलाफ किसी याचिका पर सुनवाई को आगे बढ़ाया गया हो । यह खेल कई सालों से चल रहा है ।

बीमारी का किया बहाना

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पटना हाइकोर्ट में सहारा प्रमुख के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ में मौजूद न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने सहारा प्रमुख को 16 मई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था जिसपर सहारा प्रमुख द्वारा कहा गया कि बीमारी के चलते वह आ पाने में असमर्थ हैं । उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आने से इनकार किया था लेकिन पटना हाइकोर्ट ने अपना आदेश बरकरार रखा जिसके चलते सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी।

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अब जून में होगी सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पेशी पर 19 मई तक रोक लगा देने के बाद यह तय हो गया था कि इस केस में तारीखें मिलती रहेगी और सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। वही हुआ । अब पटना हाइकोर्ट ने सहारा प्रमुख को 22 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है । बता दें कि पटना हाइकोर्ट ने 16 मई को सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन और प्रमुख सुब्रत रॉय को कोर्ट में पेश होने का आदेश देने के बाद अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी थी ।

यह सुनवाई अगले दिन यानी 17 मई को होनी थी लेकिन सहारा प्रमुख द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किये जाने के बाद अब पटना हाइकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 जून घोषित की है ।

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