Sahara India Refund: सहारा समूह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है । कई सालों से अपने पैसे को लेकर भटक रहे कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों को भी इस खबर से आस जगी है । मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा समूह से जुड़ी एक कंपनी पर बड़ी कार्यवाही करते हुए उसके सारे बैंक अकाउंट, डी मैट अकाउंट से धन निकासी पर रोक लगा दी है । इसके अलावा सेबी ने सारे बैंकों,म्यूचुअल फंड्स और डिपोजिटरी फर्म्स को निर्देश जारी किया है कि वह किसी भी हालत में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहित कंपनी के अन्य लोगों के अकाउंट से पैसे न निकलने दें।
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सेबी ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का फरमान सुनाया है । जिस कंपनी के खिलाफ सेबी ने आदेश दिया है उसके प्रमुख सुब्रत राय और कंपनी के 3 अन्य अधिकारियों के बैंक खातों, डी मैट अकाउंट और लॉकर अटैच करने का आदेश दिया गया है । मार्केट रेगुलेटर ने इन लोगों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू करने का आदेश दिया है । बता दें कि सहारा समूह से जुड़े जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी है उनमें सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और कंपनी के 3 अन्य अधिकारी अशोक रॉय चौधरी,रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव शामिल हैं ।
सेबी ने कार्यवाही करते हुए उक्त लोगों के खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है एवम किसी भी हालत में इन खातों से विड्राल ( धन निकासी) न किए जाने का निर्देश दिया है । हालांकि कंपनी ने इन खातों में रकम जमा करने को लेकर कोई रोक नहीं लगाई है ।
सेबी(सेक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी बैंकों,म्यूचुअल फंड्स और डिपोजिटरी फर्म्स को निर्देश दिया है कि वह किसी भी हालत में सहारा समूह से जुड़ी कंपनी सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन(SREC) जो कि अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन(एससीएससी) हो चुकी है ,के अधिकारियों के अकाउंट से पैसे न निकलने दें ।
सहारा समूह से जुड़ी जिस कंपनी के खिलाफ सेबी ने कार्यवाही की है उसके खिलाफ ओएफसीडी के जरिए धोखाधड़ी करने का आरोप है। सेबी ने सहारा समूह से जुड़ी इस कंपनी के तीन अधिकारियों सहित सुब्रत रॉय से जुर्माना और ब्याज समेत करीब 6.42 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं । इसके लिए मार्केट रेगुलेटर ने इन सभी के बैंक खातों, डी मैट अकाउंट और लाकर को फ्रीज करने के भी आदेश दे दिए हैं। बता दें कि सेबी ने कंपनी के प्रमुख सुब्रत रॉय सहित 3 अन्य अधिकारियों के खिलाफ जून 2022 में 6 करोड़ का जुर्माना लगाया था ।
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यह जुर्माना कंपनी की तरफ से ओएफसीडी के जरिए 2008–09 में निवेशकों को धोखे में रखकर पैसे वसूलने के चलते लगाया गया । सेबी का कहना है कि कंपनी ने निवेशकों से धोखाधड़ी कर पैसे जमा करवाए जो कि सेबी के नियमों एवम दिशा निर्देशों के खिलाफ है ।
Sahara India Refund, सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ यह पहला मामला नहीं है । इसी माह एक निवेशक की अपील पर सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे । 9 दिसंबर को करीब 12 थानों की फोर्स सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पहुंची थी । बता दें कि बिहार के नालंदा कंज्यूमर कोर्ट में सहारा के ही एक निवेशक ने सुब्रत रॉय के खिलाफ सहारा बैंकिंग में निवेश को लेकर गड़बड़ी के चलते मामला दर्ज करवाया था ।