Sahara India ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जोरदार झटका लगा है. सहारा ग्रुप से जुड़ी हुई 9 कंपनियों की सिरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जांच पर शीर्ष अदालत ने रोक लगाने का दिल्ली एचसी के आदेश को निरस्त कर दिया है.इस मामले में उच्चतम न्यायलय का कहना है कि हाईकोर्ट का मामले की जांच पर रोक लगाने का फैसला उचित नहीं था.
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सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने 13 दिसंबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एससी में अपील दायर की थी. वहीं न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएफआईओ की अपील को मंजूरी दे दी.
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सहारा समूह के प्रमुख और अन्य के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई और लुकआउट नोटिस समेत सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी गई थी. जिसके बाद उच्च न्यायालय ने सहारा समूह से संबंधित कंपनियों की जांच के लिए एसएफआईओ के 2 आदेशों के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी थी.
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वहीं आपको बता दें कि 17 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई का फैसला सुना दिया था. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से बताया था कि सुब्रत रॉय के खिलाफ एक अन्य पीठ द्वारा लुकआउट सर्कुलर पर रोक के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से कुछ आशंका थी.