Sahara India: Sahara India Investor’s Refund Status 2022 : अगर आपका या आपके किसी भी परिचित की जमापूंजी सहारा इंडयिा में फंसी हुई है तो यह खबर आपके लिए बड़े ही काम की है। सहारा इंडिया के निवेशकों को अभी तक सेबी ने मूलधन और ब्याज समेत 138.07 करोड़ रुपये ही वापस लौटाए हैं।
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सरकार ने संसद में बताया कि SEBI सहारा के निवेशकों को अब तक ब्याज समेत कुल 138.07 करोड़ रुपये ही वापस लौटाए है। सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Choudhary) ने बताया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIRECL) ने 232.85 लाख निवेशकों से 19400.87 करोड़ रुपये और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड़ रुपये इकठ्ठे किए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के 31 अगस्त 2012 के आदेश और उसके बाद के आदेशों के मुताबिक, सहारा इंडिया ने निवेशकों से इकठ्ठा की गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर, 2021 तक ‘सेबी-सहारा रिफंड’ खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये ही जमा किए हैं।
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Choudhary) ने कहा SEBI को 81.70 करोड़ रुपये की कुल मूल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पास बुक से जुड़े 19,644 आवेदन मिले हैं इनमें से 138.07 करोड़ रुपये ( मूलधन के रूप में 70.09 करोड़ रुपये और ब्याज के रूप में 67.98 करोड़ रुपये की रकम) की कुल राशि 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पासबुक वाले 17,526 एलिजिबल बॉन्डहोल्डर्स को SEBI ने रिफंड किया है।
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संसद में आगे सरकार ने बताया कि बाकी शेष आवेदन या तो SIRECL और SHICL द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों और डाटा में उनका रिकॉर्ड ट्रेस नहीं होने के कारण या सेबी द्वारा पूछे गए सवालों को लेकर बांडहोल्डर्स से कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं मिलने के कारण क्लोज़ कर दिए गए थे।
लोकसभा में पंकज चौधरी ने दिए बयान के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस (रिटायर्ड) बी एन अग्रवाल द्वारा दी गई सलाह के आधार पर SEBI ने निवेशकों को रिफंड किया है। सेबी ने 21.10.2021 को एक इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन भी दायर कर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से और निर्देश मांगे हैं।
सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा कब वापस मिलेगा के इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य एक कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं।