Sahara India: दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर 2021 को सहारा के चेयरमैन प्रमुख सहारा सुब्रत राय और अन्य के खिलाफ बाद की सभी होने वाली कार्रवाई ऊपर रोक लगा दी थी जिसमें दंडात्मक कार्रवाई और लुक आउट नोटिस भी शामिल है सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह बयान देते हुए कहा कि वह गंभीर और धोखाधड़ी जांच कार्यालय एस एफ आई ओके उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें सहारा समूह से संबंधित कंपनियों की जांच पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी यह मामला न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला इन त्रिवेणी की अवकाश कालीन पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया था
Sahara India समूह के कंपनियों की तरफ से पेश वकील ने पीठ के इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करने का अनुरोध जताया उन्होंने यह कहा कि इस मामले में उनका नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल शहर में मौजूद नहीं है कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाली एजेंसी एयरपोर्ट की ओर से पेश सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस अनुरोध पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।
एस एस आई एन ए दिल्ली हाईकोर्ट के 13 दिसंबर 2021 के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा सहारा प्रमुख और अन्य के खिलाफ बाद की सभी कार्रवाई यों पर तत्काल रोक लगा दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह बयान दिया कि सहारा समूह की कंपनियों के खिलाफ एसएफआइओ जांच पर रोक लगाने वाली दिल्ली हाईकोर्ट का प्रस्ताव सही नहीं था प्रस्ताव में कहा गया कि हाईकोर्ट यह प्रस्ताव जारी कर मामले की पूरी जांच को ही रोक दिया था इस तरह का प्रस्ताव या आदेश सिर्फ असाधारण मामलों में ही दिया जा सकता है
अदालत ने यह भी कहा कि गर्मी की छुट्टियों के बाद 2 महीनों के अंतराल में हाईकोर्ट में इस मामले को तेजी से निपटाया जाएगा इस मामले में सहारा समूह की ओर से कहा गया है कि इस तरह एस एस आई ओ कंपनियों की जांच नहीं कर सकता है नियमों के अधीन एजेंसी ओं को ऐसी कंपनियों की जांच करने की इजाजत नहीं मिली है।
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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को एक बहुत बड़ा झटका दिया है दरअसल कोर्ट ने सहारा समूह से संबंधित कंपनियों की जांच पर अंतरिम राहत देने और जांच पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सहारा समूह से जुड़ी नौ कंपनियों की जांच पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एस एस आई ओ द्वारा दी गई याचिका को अनुमति दे दी है।
इसी दौरान सहारा के श्री सुब्रत राय की मुश्किलें और बढ़ गई हैं उनके खिलाफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके 62600 करोड रुपए के भुगतान करने की मांग दायर की है सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वह सुब्रत राय को 62600 करोड रुपए का तत्काल भुगतान करने का आदेश दें अन्यथा उनकी पैरोल को रद्द करें।