Sahara India: Sahara India की अलग-अलग स्कीम में उपभोक्ता के जमा पैसे के भुगतान को लेकर दायर की गई 4 हजार से अधिक हस्तक्षेप याचिकाओं पर Patna High Court में अब 22 जून को सुनवाई होगी। ये मामला न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ के समक्ष सोमवार को हुई सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। बीते सुनवाई में High Court ने Sahara के संस्थापक सुब्रत राय को अदालत में 16 मई को किसी भी हालात में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
साथ ही साथ Patna High Court ने Bihar और Uttar Pradesh के DGP शहीद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हर हाल में सुब्रत राय को 16 मई को 10:30 बजे Supreme Court में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सुब्रत राय ने Patna High Court के आदेश को Supreme Court में चुनौती दी गई थी। Supreme Court द्वारा 13 मई को Patna High Court के आदेश पर 19 मई तक अंतरिम रोक लगा दी गई है। High Court में अब अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
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बता दें कि इससे पहले पिछले शुक्रवार को Sahara India के सुब्रत राय को Patna High Court में पेश होने का आदेश दिया था। सुब्रत राय कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। Court ने उन्हें किसी भी हाल में पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देकर आने से इंकार कर दिया। चूंकि इसी पर Court ने नाराजगी जताई थी।
इसके बाद से नाराज Patna High Court ने Bihar, Delhi से लेकर UP के DGP को सुब्रत राय को पेश कराने का आदेश दिया था। इस बीच Supreme Court ने अगले आदेश तक अंतरिम रोक भी लगा दी थी। अगली सुनवाई की तारीख कोर्ट ने 17 मई कल की थी। चूंकि इससे पहले ही नई देखी घोषणा हो गई। अब Sahara India उपभोक्ताओं की जमा पैसे की भुगतान को लेकर दायर याचिकाओं पर अब Patna High Court में 22 June को सुनवाई होगी।
बता दें कि Sahara India के मालिक सुब्रत राय पर Patna High Court सख़्त है। निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में पिछले गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया। 13 मई को सुबह 10:30 बजे उन्हें आने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह अगर नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा लेकिन वह नहीं पहुंचे।
गौरतलब है कि पिछली बार जब भी पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तो उस समय सुब्रत राय को निर्देश दिया गया था कि वह 12 मई को फिजिकली कोर्ट में आए। लेकिन वह नहीं पहुंचे। इसके बाद से कोर्ट ने यह कहा था कि 13 मई को 10:30 बजे उन्हें आना होगा लेकिन वह तभी भी कोर्ट में पेश नहीं हुए।
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आपको बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी ने अलग-अलग स्कीमों में लाखों उपभोक्ताओं ने निवेश किए। पैसा जमा करने के बाद से जब अवधि पूरी हुई तो उन्हें रकम नहीं लौटाई गई। इसी को लेकर 2000 से अधिक लोगों ने पटना हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका भी दायर की थी। इसको लेकर कोर्ट इस मामले में सख्त है।
बता दें कि सुब्रत राय ने बीमारी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से यह अपील की थी कि वर्चुअल तरीके से उन्हें कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र 74 वर्ष हो चुकी है। इस वर्ष जनवरी में ऑपरेशन कराया था। इस वजह से फिजिकल तौर पर पेश होने से राहत दी जाए।