Lakhimpur Kheri कांड के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू अब जल्द ही जेल से रिहा हो जाएगा। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टिनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी।
ये आदेश जस्टिस अजीत सिंह की एकल पीठ ने दिया है। हालांकि लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्रा पर ही लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में बीते साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है।
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आपको बता दें कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में यह पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। इसके बाद से एसआईटी ने पांच हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जिसमें से आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी पाया गया। एसआईटी की तरफ से कुल 16 लोगों को इस घटना का आरोपी बनाया गया। एसआईटी ने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 307, 326, 302, 34, 120 बी, 147, 148, 149 3/25/30 लगाई है।
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आपको बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 4 किसानों को एक एमयूवी कार से कुचल दिया गया था। जब वो एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे। घटना के बाद से हुई हिंसा में भी कुछ लोग मारे गए। किसानों ने यह आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी तथा उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था। हिंसा के कई दिनों के बाद से ही आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।