Karnataka Hijab Row : कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने की मांग करने वालों को बड़ा झटका दीया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनकर जाने पर रोक लगाई है तथा कहा कि तब तक शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। सोमवार को दोपहर 2:30 बजे इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
Karnataka Hijab Row कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित तथा जस्टिस जेएम हाजी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही है। चूंकि सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मीडिया से अपील की है कि कोर्ट के आदेश को देखे बिना बहस के दौरान कोर्ट द्वारा दी गई किसी भी टिप्पणी को रिपोर्ट ना करें। कोर्ट ने यह कहा social media, newspaper या कहीं भी आदेश पूरा आने तक रिपोर्ट ना करें।
इससे पहले भी बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसी दौरान मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने का फैसला किया है। जस्टिस दीक्षित ने यह कहा कि इस मामले में अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी बेंच विचार करेगी।
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Karnataka Hijab Row कर्नाटक सरकार ने राज्य में ‘कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983’ की धारा 143 लागू कर दी है। इसी कारण अब सारी स्कूल कॉलेज में यूनिफार्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूल तथा कॉलेज तो तय यूनिफार्म पहनी ही जाएगी। हालांकि प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं।
आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर विवाद पिछले महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था। जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। हालांकि विवाद इस बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था। लेकिन फिर भी वह हिजाब पहनकर आ गई थी। विवाद के बाद से ही दूसरे कालेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया।
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Karnataka Hijab Row कर्नाटक की स्कूल कॉलेज के धार्मिक निवासी जा पर रोक के आदेश के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। विवाद का नाटक तथा वहां की स्कूल कॉलेजों से होते हुए देश के बाकी हिस्सों में भी पहुंच गया है। इस पर अब अलग-अलग पार्टियों के राजनेता भी आमने-सामने हैं। दिल्ली मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है।